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काम की खबर: DL और RC को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

काम की खबर: DL और RC को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो बिना देर किए इसे फौरन रिन्यू करवा लें। अब डीएल और आरसी रीन्यू की वैधता नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस जैसे दस्तावेजों की वैधता अब नहीं बढ़ाई जाएगी।

 Big Alert if your Driving License, RC Validity expired, No further Deadlines extended beyond October 31

यानी अगर आपकी गाड़ी के पेपर एक्सपायर होने वाले हैं तो बिना देर किए इसे रिन्यू करवा लें। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गाड़ी से जुड़े दस्ताावेजों को रिन्यू करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यह वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बदलकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और कहा है कि गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, आरसी, फिटनेस सार्टिफिकेट जैसे कागजातों को रिन्यू करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, जिसे अब नही बढ़ाया जाएगा।

आपको बता दें कि सरकार ने इसकी वैलिडिटी को पहले भी 8 बार बढ़ाया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन को 1 फरवरी से बढ़ाकर 30 मार्च 2020 कर दी, जिसके बाद इसे 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 26 मार्च 2021 और फिर 30 सितंबर 2021 कर दिया। अब आखिरी बार इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने लोगों को राहत देते हुए व्हीकल्स वैलिडिटी क पेपर को रिन्यू करवाने की अंतिम तारीख नवंबर तक बढ़ा दी है।

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