MUST READ: 1 अगस्त से बदल जाएगा इस सरकारी बैंक का नियम, जानना जरूरी
MUST READ: 1 अगस्त से बदल जाएगा इस सरकारी बैंक का नियम, जानना जरूरी
नई दिल्ली। अगर आपका बैंक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए 1 अगस्त से चेक से लेनदेन के नियम में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा चेक से लेनदेन के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से चेक पेमेंट के के नियम में बदलाव हो जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा का नियम
सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda- BoB) 1 अगस्त से चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रही है। 1 अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को लागू करने जा रही है। यानी 1 अगस्त से चेक का भुगतान करने से पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी देनी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 5 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट का चेक देने पर इसकी डिटेल बैंक को देनी होगी।

1 अगस्त से लागू
बैंक ने कहा है कि नए नियम के मुताबिक चेक इश्यू करने से पहले ग्राहकों को लाभार्थी की डिटेल बैंक को देनी होगी। बैंक की ओर से चेक क्लियरेंस करने से पहले इसे क्रॉस वैरिफाई किया जाएगा। बैंक द्वारा वैरिफिकेशन के बाद की चेक का पेमेंट किया जा सकेगा। बैंक को अगर चेक वैरिफिकेशन के दौरान सभी जानकारी नहीं उपलब्ध होती है तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा। उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।

कैसे दें जानकारी
इस नियम के मुताबिक जैसे ही आप किसी को चेक इश्यू करेंगे आपको इसकी जानकारी और लाभार्थी की पूरी डिटेल SMS, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए बैंक को उपलब्ध करवानी होगी। आपको बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, अमाउंट,चेक नंबर जैसी जरूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। बैंक भुगतान से पहले आपसे इसके बारे में कंफर्मेंशन मांगेगा। बिना वैरिफाई किए चेक क्लियर नहीं हो सकेगा। आरबीआई ने किसी भी तरह के तेक संबंधी फ्रॉड को रोकने के लिए ये काम किया है।












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