आम्रपाली को बड़ा झटका, जब्त होंगे 5 स्टार होटल, FMCG कंपनी, ऑफिस और मॉल
नई दिल्ली। फ्लैट बायर्स का करीब 3000 करोड़ रुपए दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने और प्लैट खरीददारों को घर में देरी करने पर आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी प्रॉपर्टीज अटैच करने का निर्देश दिया है। बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में देश की सर्वोच्च अदालत ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल को जब्त करने का आदेश दिया है।

फ्लैट खरीददारों को धोखा देने वाले आम्रपाली ग्रुप को झटका
आम्रपाली बिल्डर से फ्लैट खरीदने वाले होम बायर्स के 2996 करोड़ रुपए दूसरे प्रोजक्ट में लगाकर प्रोजेक्ट में लगातार देरी करने वाले आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को आम्रपाली की इन संपत्तियों को बेचने का निर्देश दिया है।

जमा करवाए पैसा
कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर उनसे सवाल किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक केस क्यों न दर्ज किए जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने आम्रपाली को निर्देश दिया है कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कराएं।कोर्ट ने ऐसा नहीं करने पर आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

फ्लैट खरीददारों के 2996 करोड़ रुपए फंसे
कंपनी ने स्वीकारा की दिल्ली-एनसीआर समेत कई कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फ्लैट बायर्स से लिए गए एडवांस रकम और मार्केट से उठाई गई रकम बिजनेस विस्तार के लिए दूसरे प्रोजक्ट में लगाए गए, लेकिन उस प्रोजेक्ट से नतीजे अच्छे नहीं आने की वजह से फ्लैट कंस्ट्रक्शन का काम अटक गया। आम्रपाली ग्रुप ने मार्च, 2015 तक 2996 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों में जमा कराए और इसके बाद से ही कंपनियों की बैलेंस शीट्स भी अपडेट नहीं हुई। आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने कोर्ट के सामने ग्रुप की सभी 46 कंपनियों के मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट सामने रखी। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि ग्रुप के बाहर की कंपनियों में पैसा घुमाया गया.












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