AGR मामला: SC ने खत्म किया PSU का 4 लाख करोड़ का बकाया, DoT को लगाई फटकार
नई दिल्ली। बहुचर्चित एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी तो वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कगा कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट किस आधार पर टेलीकॉम कंपनियों से बकाए की डिमांड रखी है उसे बताए।

वहीं कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को पेमेंट के रोडमैप पर जवाब देने का निर्देश दिया गया। टेलीकॉम कंपनियों से लिखित तौर पर जवाब मांगा गया है कि वो बकाया AGR का पेमेंट करेंगी। सुनवाई की शुरुआत करते ही सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग से सवाल किया कि उन्होंने सरकारी कंपनियों से डिमांड कैसे की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 18 जून को करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा किवोवे बकाया का भुगतान कैसे करेंगे, इसकी जानकारी दे और समयसीमा भी बताए। वहीं कोर्ट ने टेलीकॉम विभाग को कहा कि वो सार्वजनिक उपक्रम (PSU) पर 4 लाख करोड़ के बकाया मांगने के मुद्दे पर फिर से विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजीर और जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई करते हुए कहा कि दूरसंचार विभाग को पीएसयू से एजीआर की बकाया राशि की मांग वापस लेने पर विचार करना होगा। कोर्ट ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में अपनी बात कहते हुए दूरसंचार विभाग को फटकार लगाई और कहा कि पीएसयू से एजीआर बकाये के रूप में 4 लाख करोड़ रूपए की मांग अनुचित है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।












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