सोने पर भी GST इफेक्ट, कीमत से खरीदारी तक, बदलेगा सब कुछ
नई दिल्ली। आज यानी 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया है। जीएसटी के आने के बाद अब बहुत से नियम बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। कई चीजें जीएसटी लागू होने के बाद अब महंगी हो जाएंगी, तो कई चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी के आने के बाद अब बाकी सभी टैक्स खत्म हो गए हैं और सिर्फ जीएसटी ही अकेला टैक्स है। ये भी पढ़ें- नोकिया ने लॉन्च किए तीन फोन, कीमत सिर्फ 9499 से शुरू

सोना-चांदी महंगा

ज्वैलरी बेचने पर कैश नहीं, चेक से पेमेंट
जीएसटी आने के बाद अब कोई भी ज्वैलर 10,000 रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन कैश में नहीं कर सकेगा। ऐसे में अगर आप किसी ज्वैलर को कोई गहना बेचते हैं तो आपको 10,000 रुपए तो नकद मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा की राशि का भुगतान चेक से करना होगा। यानी भले ही आपकी ज्वैलरी सिर्फ 11 हजार रुपए की बिकी हो तो भी ज्वैलर आपको पैसों का भुगतान चेक से ही करेगा। ये भी पढ़ें- 3 घंटे देरी से निकल कर भी 1 मिनट पहले ही पहुंच गई ये ट्रेन

ज्वैलरी खरीदने पर टैक्स
जीएसटी आने के बाद अब अगर आप किसी ज्वैलर से ज्वैलरी खरीदेंगे तो आपको 3 फीसदी जीएसटी देना होगा। यह सोने पर लगने वाला टैक्स है जो हर ग्राहक को देना ही होगा। अगर आप बिना यह टैक्स दिए ज्वैलरी लेते हैं या फिर कोई ज्वैलर बिना इस टैक्स के ज्वैलरी बेचता है तो यह गैर कानूनी है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। ये भी पढ़ें- ये है बेहद सस्ती 'सेवा कैब', किराया बस 5 रुपए प्रति किमी.

पुरानी गोल्ड ज्वैलरी बेचने पर टैक्स
नई ज्वैलरी खरीदने पर तो टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप कोई पुरानी ज्वैलरी बेचकर पैसे लेना चाहते हैं तो भी आपको टैक्स चुकाना होगा। जीएसटी के बाद पुरानी ज्वैलरी बेचने पर रिवर्स चार्ज देना होगा। दरअसल, किसी भी ज्वैलर को पुरानी ज्वैलरी खरीदने पर 3 फीसदी रिवर्स चार्ज सरकार को देना होगा और इसलिए ज्वैलर इस चार्ज को ग्राहक से ही वसूल करेगा। ये भी पढ़ें- GST: फिल्मों से लेकर इंसुलिन तक, 'सस्ती' हो गई ये चीजें

गहनों के लेबर चार्ज पर टैक्स
अभी तक गहनों के लेबर चार्ज पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जीएसटी के आ जाने के बाद गहनों की बनवाई यानी मेकिंग चार्ज पर भी टैक्स भरना होगा। सरकार ने यह चार्ज 18 फीसदी लेना निर्धारित किया है। यह चार्ज ज्वैलर सीधे उस ग्राहक से ही वसूल करेगा, जो ज्वैलरी बनवा रहा है। ये भी पढ़ें- सोने के दाम में आई भारी गिरावट, जानिए क्या है नई कीमत

ज्वैलरी भारी कराने पर टैक्स
अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई नई ज्वैलरी नहीं खरीदेंगे, लेकिन पुरानी ही ज्वैलरी में थोड़ा और सोना लगवाकर उसे भारी कराएंगे, तो भी आप पर टैक्स लगेगा। दरअसल, यह टैक्स और कुछ नहीं, बल्कि गहनों पर लगने वाला लेबर चार्ज है, जो 18 फीसदी होगा।
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