10 रुपये के सिक्कों को लेकर RBI ने जारी किए नए आदेश, टोलफ्री नंबर
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 रुपये के सिक्कों को लेकर मार्केट में जारी अफवाह पर लगाम लगाते हुए गुरुवार को 10 रुपये के मार्केट में जितने भी सिक्के हैं वो सभी पूरी तरह से वैध है। इसके साथ आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वे ग्राहकों से किसी भी तरह का सिक्का लेने से इंकार नहीं कर सकते हैं।

बिना डर के स्वीकार करें 10 रुपये के सिक्के
बता दें कि बाजार में बीते लंबे समय से ऐसी अफवाहें फैलाईं जा रही थी कि 10 रुपये के सिक्के वैध नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए एक टोलफ्री नंबर, 14440 जारी करते हुए ग्राहकों को खुद से कई मोबाइल नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। इन मोबाइल नोटिफिकेशन में लिखा है, 'सिक्को की लंबी आयु के कारण विभिन्न डिजाइन के सिक्के मौजूद है। इन्हें बिना डरें स्वीकारें।'

मार्केट में 10 रुपये के सिक्के के ये डिजाइन मौजूद
वहीं एक दूसरे मोबाइल नोटिफिकेशन में आरबीआई ने लिखा है, '10 रुपये के सिक्के के दो डिजाइन हैं। एक में रुपये चिन्ह के साथ एक में चिन्ह के बगैर। दोनों ही सिक्कों को बिना भय के स्वीकारें। इसके अलावा 10 रुपये के सिक्के - 10 और 15 चमकीली लाइन के साथ भी मार्केट में उपलब्ध है। ये दोनों भी वैध है। इन्हें बिना डरें स्वीकार करें। और जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें।'

राजद्रोह का दर्ज हो सकता है मुकदमा
बता दें कि बीते कई दिनों से ऐसी शिकायत आ रही थी कि कुछ दुकानदार और यहां तक कि बैंक भी 10 रुपये के सिक्के लेने से इंकार कर रहा है। आरबीआई ने इन सभी को 10 रुपये का सिक्का बेझिझक लेने का आदेश देता हुए कहा कि इन सिक्कों का न स्वीकार गैर कानूनी अपराध है और सिक्का लेने से मना करने पर व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।












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