7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है सरकार, जानें कैसे करें क्लेम

7th pay commission:कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती है सरकार,ऐसे करें क्लेम

नई दिल्ली। 7th Pay Commission latest Update, केंद्रीय कर्मचारियों( Central Government employees) को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों को उनके दो बच्‍चों को पढ़ाने का खर्च उनकी सैलरी में एजुकेशन भत्ते (Children Education Allowance) के तौर पर मिलता है। इस अलाउंस को हासिल करने के लिए आपको अपने दफ्तर में क्लेम करना होगा। हर कर्मचारी को अपने पहले दो बच्चों के लिए ही यह अलाउंस मिलता है। आइए जानें कि कैसे आप इस एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं? कितनी सीमा तक आपकी क्लेम लिमिट हो सकती है?

 बच्चों की पढ़ाई का खर्च देती है सरकार

बच्चों की पढ़ाई का खर्च देती है सरकार

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च देती है। सरकार ने इस अलाउंस के लिए बच्‍चों की शिक्षा के भत्‍ता के रिइम्‍बर्समेंट की सुविधा दी है। सरकार द्वारा कर्मचारी के पहले दो बच्चों की पढ़ाई का खर्च रिइम्बर्स किया जाता है। अगर कर्मचारी की दूसरी संतान जुड़वा है तो फिर तीनों बच्चों के पढ़ाई का खर्च सरकार देती है।

 कितना मिलता है Children Education Allowance

कितना मिलता है Children Education Allowance

केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने 2250 रुपए का भत्ता हर बच्चे के लिए मिलता है। यानी अगर आपके दो बच्चे हैं तो हर महीने कर्मचारी 4500 रुपए का क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लेम करना होगा। एजुकेशन भत्ते को क्लेम करने के लिए कर्मचारियों को बच्चों के स्‍कूल के हेड को प्रमाणपत्र देना होगा। इसी दस्तावेज को उन्हें चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करते वक्त ऑफिस में देना होगा।

 इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

सरकार ने अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दी है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्च को क्लेम कर ले सकते हैं। इसके लिए कर्मचारियों को बच्चों के स्कूल के प्रिसिंपल द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल सार्टिफिकेट के अलावा बच्‍चे के रिपोर्ट कार्ड की सेल्‍फ अटेस्‍टेड कॉपी और बच्चों की भुगतान की गई फीस की रसीद की कॉपी लगानी होगी। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद कर्मचारियों एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं।

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