31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम, वरना नए साल में बढ़ेगी मुश्किल

नई दिल्ली। साल 2018 खत्म होने से बस कुछ दिन बचे हैं। साल खत्म होने से पहले जरूरी है कि आप कुछ काम निपटा लें, ताकि नए साल में आपको परेशानी न झेलनी पड़ी। 31 दिसंबर से पहले कुछ वित्तीय कामों को निपटाना बेहद जरूरी है, ताकि आने वाले समय में परेशानी न उठानी पड़ी। हमारी सलाह है कि 2018 के बाकी बचे दिन में आप तमाम गैरजरूरी कामों को छोड़कर पहले इन्हें निपटा लें। जानिए इन दिनों आपके लिए किन कामों को पूरा कराना जरूरी है। ऐसे में 5 वित्तीय काम आपको 31 दिसंबर से पहले-पहले निपटा लेनी चाहिए। आइए जानें उनके बारे में...

31 दिसंबर से पहले बदल लें अपना ATM

31 दिसंबर से पहले बदल लें अपना ATM

आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो 31 दिसंबर तक अपने सभी मैग्निटक स्ट्राइप वाले एटीएम कार्ड को बदल लें। बैंकों ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वो 31 दिसंबर से पहले अपने मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले कार्ड को बदलकर EMV बेस्ड चिप कार्ड ले लें। 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं करने वाले यूजर्स के एटीएम ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक ईएमवी चिप बेस्ड कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले इसको कर दें।

 बदलवा लें अपना चेकबुक

बदलवा लें अपना चेकबुक

आरबीआई के एक दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों ने अपने खाताधारकों को नॉन सीटीएस वाले चेकबुक बदल लेने को कहा है। बैंकों में सीटीएस-2010 वाले चेक बुक जारी कर दिए गए हैं। आपको बिना किसी शुल्क के ये चुकबुक दिए जा रहे हैं। अगर आप अपना नॉन सीटीएस चेक 31 दिसंबर तक नहीं बदलवाते हैं तो 31 दिसंबर, 2018 के बाद, नॉन-सीटीएस चेक क्लियरेंस के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आप चेक के जरिए कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि नई चेकबुक सीटीएस वाली हैं। इससे चेक का फिजिकली मूवमेंट बचेगा और ट्रांजैक्शन आसान होगा। सीटीएस चेकबुक की पहचान करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है चेक की लेफ्ट साइड पर सीटीएस-2010 लिखा होना।

 भर दें इनकम टैक्स रिटर्न

भर दें इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले-पहले इस काम को जरूर कर लें। इस डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना 10000 रुपए या इससे अधिक हो सकता है, ये आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख वैसे तो 31 जुलाई 2018 थी, लेकिन आप 31 दिसंबर 2018 तक आईटीआर भर सकते हैं, फिलहाल आपको जुर्माना 5000 रुपए देना होगा, लेकिन अगर ये मौका भी चूक गए तो आपके पास 31 मार्च 2018 तक का वक्त होगा, लेकिन तब जुर्माना 10000 रुपए हो जाएगी।

 लिंक करें अपना मोबाइल नंबर

लिंक करें अपना मोबाइल नंबर

एसबीआई ने 1 दिसंबर 2018 से उन ग्राहकों की नेट बैंकिंग सेवा बंद कर दी है, जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया। अगर आप भी इन यूजर्स में शामिल हैं तो नजदीकी ब्रांच जाकर अपना मोबाइल नंबर अपने खाते से लिंक करवाएं।

 करें रीइंबर्समेंट क्लेम

करें रीइंबर्समेंट क्लेम

एसबीआई ने अपना मोबाइल वॉलिट ऐप SBI Buddy पिछले महीने ही बंद कर दिया। एसबीआई के इस ऐप में यूजर्स को बिल पेमेंट, रीचार्ज और मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन 30 नवंबर को इसे बंद कर दिया गया। अगर आप भी इस वॉलेट का यूज करते थे और इसमें आपके पैसे पड़े थे तो बिना देर किए एसबीआई की नजदीकी ब्रांच में जाकर अपना रीइंबर्समेंट क्लेम कर लें।

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