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हे प्रभु! छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोर्ट ने भगवान शिव को किया नोटिस जारी

रायगढ़, 15 मार्च। इंसान की बनाई अदालत में दुनिया चलाने वाले की पेशी कैसे हो सकती हैं? लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अदालत चाहती है कि भगवान शिव उनकी अदालत में उपस्थित हों। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में तहसीलदार न्यायालय ने भगवान शिव समेत 10 लोगों को नोटिस जारी करके कोर्ट में तलब किया है। नोटिस में भगवान भोलेनाथ समेत को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वह अदालत में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए तो 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ सिटी के कौहकुंडा नामक स्थान पर भगवान शिव का मंदिर है। सुधा राजवाड़े ने नमक महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में इस शिव मंदिर समेत कुल 16 लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को जांच करने का आदेश दिया था । कोर्ट के आदेश के आधार पर रायगढ़ तहसीलदार कार्यालय ने 10 व्यक्तियों को नोटिस भेजा है। जमींन पर कब्जा करने वालों की सूचि में छंटवे नंबर पर शिव मंदिर का नाम अंकित है। कोर्ट के नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, मैनेजर या पुजारी का नाम नहीं लिखते हुए शिव मंदिर मतलब भगवान शिव को ही नोटिस जारी कर दिया गया है।

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कोर्ट में पेश नहीं हुए , तो भगवान शिव को देना होगा 10 हजार रूपये का अर्थदंड

भगवान शिव को जो नोटिस तहसीलदार कोर्ट ने ने जारी की है ,उसमे लिखा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा के मुताबिक आपका यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है,इसलिए आपको 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने और कब्जा के भूमि से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने जिनको भी नोटिस जारी किया है सबसे कहा है कि संबंधित प्रकरण की सुनवाई 23 मार्च को रखी की गई है। इस बीच भूमि में किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है और कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नियम मुताबिक बेदखली और दंड की कार्रवाई की जा सकती है । भगवान शिव को नोटिस जारी करने वाले तहसीलदार विक्रांत सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने यह नोटिस हाईकोर्ट के दिशानिर्देशो के बाद ही जारी किया है। क्योंकि यह प्रकरणशासकीय जमीन पर अवैध कब्जे का है। इसलिए सभी पक्षों को नोटिस जारी करके 10 दिनों का वक़्त दिया गया है।

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