लड़कियों के कपड़े पहनकर गर्ल्स छात्रावास में घुसा लड़का, सहपाठी छात्रा से करता था एक तरफा प्यार

Bikaner News, बीकानेर। पांच साल पहले एक तरफा प्यार में अपनी सहपाठी छात्रा की धारधार चाकू से हत्या करने वाले बहुचर्चित मामले में अपर सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण के राजेश शर्मा ने अभियुक्त दिनेश सांखला को उम्रकैद और 37 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Life imprisonment to student For Girl murder Case of Bikaner Rajasthan

दरअसल, छह जुलाई 2013 को शाम को जोधपुर के मथानिया निवासी दिनेश सांखला लड़कियों के कपड़े पहनकर दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास बने महिला वेटरनरी हॉस्टल में घुसा और वहां जयपुर में झोटवाड़ा निवासी छात्रा मीनू चौधरी के कमरे तक पहुंच गया।

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दिनेश ने अंदर से कमरा बंद कर मीनू पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसकी हत्या कर दी थी। बाद में उसने अपने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या का भी प्रयास किया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी दिनेश को हत्या का दोषी माना और उसे उम्रकैद व 37,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर 37 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र पुरोहित ने इस मामले में पैरवी की। जिसमें कोर्ट में 21 गवाहों के बयान हुए और 53 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। न्यायालय के सजा प्रश्नकाल के दौरान अपर लोक अभियोजक ने बताया कि यह मामला समाज पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाला है और विरलतम मामले की श्रेणी में आता है, जिसको देखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण के राजेश शर्मा ने अभियुक्त दिनेश सांखला को उम्रकैद और 37 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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