CBI से राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव, समन पर रोक लगाने की मांग

Tejashwi Yadav:सीबीआई ने बिहार के उपमुख्यमंत्री को तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह हर बार टाल गए। अब वह इन नोटिसों से राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Tejashwi Yadav

Land For Job Scam: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें कथित भूमि-के-नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था।

तेजस्वी की याचिका न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष कल (गुरुवार) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सीबीआई अब तक यादव को तीन नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि, वह अभी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

तेजस्वी को सीबीआई अब तक तीन नोटिस
तेजस्वी (Tejashwi Yadav) को सीबीआई द्वारा दिया गया नोटिस की तारीख 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च है। यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहने के दौरान लालू प्रसाद के परिवार को हस्तांतरित भूमि के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है।

सीबीआई के आरोप के मुताबिक रेलवे में की गई भर्ती, भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थीं। बाद में, सीबीआई द्वारा 10 अक्टूबर, 2022 को प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी।

तेजस्वी यादव ने की नोटिस रद्द करने की मांग
अपनी याचिका में, तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने तर्क दिया है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने के इरादे से नोटिस जारी किए गए हैं और कथित अपराध के समय वह नाबालिग थे। यह कहा गया है कि भले ही यादव पटना के निवासी हैं, उन्हें दिल्ली में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जा रहा है, जो सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधान के विपरीत है।

याचिका में मांग की गई है कि उन्हें जारी किए गए तीन नोटिसों को रद्द किया जाए। अंतरिम में, यह नोटिस पर रोक लगाने की मांग करता है। यादव से उनके आवास पर या वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ करने की वैकल्पिक प्रार्थना की गई है।

इससे पहले आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी थी।

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