Bihar Politics: Sharjeel Imam लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, जानिए उनका इतिहास,सलाखों के पीछे कैसे पहुंचे?
Sharjeel Imam, Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सियासी बाज़ार सज चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की प्रोफाइलिंग में जुटी हुई हैं। वहीं कुछ नामचीन चेहरे निर्दलीय चुनावी दांव खेलने का भी मन बना रहे हैं। इसी क्रम में वनइंडिया हिंदी के सूत्रों के हवाले से बड़ी ख़बर सामने आ रही है।
जदयू के दिग्गद नेता, सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक स्व. अकबर ईमाम के बड़े बेटे शरजील ईमाम सियासी पारी का आग़ाज़ कर सकते हैं। शरजील ईमाम के सबसे करीबी सूत्र ने बताया कि वह इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जनता की रायशुमारी के बाद यह फ़ैसला लिया जाएगा की बिहार के किस विधानसभा से शरजील चुनावी बिगूल फूकेंगे।

आपको बता दें कि 1988 में बिहार के जहानाबाद के काको गांव में जन्मे शरजील इमाम एक प्रमुख भारतीय छात्र कार्यकर्ता के रूप में उभरे। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी की वजह से वह सुर्खियों में बने।
इन प्रदर्शनों के दौरान उनके भाषणों को भड़काऊ माना गया, जिसके कारण उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ़्तार किया गया। शरजील की शिक्षा का सफ़र 1994 में शुरू हुआ, जो अपने शिक्षकों की किताबों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पटना के एक मिशनरी स्कूल और बाद में वसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।

2006 में हाई स्कूल पूरा करने के बाद, शरजील ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। स्नातक होने के बाद, उन्होंने बैंगलोर में एक सॉफ़्टवेयर कंपनी में दो साल काम किया। 2013 में, शरजील ने शिक्षा जगत में वापसी की, उन्होंने आधुनिक इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
अंततः 2015 में उसी विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी शुरू की। शिक्षा में उनकी दृढ़ता के समानांतर ही उन्होंने पेशेवर दुनिया में भी कुछ समय बिताया; 2009 में, शरजील ने दो महीने के लिए कोपेनहेगन के आईटी विश्वविद्यालय में एक प्रोग्रामर के रूप में काम किया और बाद में आईआईटी बॉम्बे में एक शिक्षण सहायक के रूप में भूमिका निभाई।
शैक्षणिक क्षेत्र में वापस आने से पहले, उन्होंने जुनिपर नेटवर्क में एक इंजीनियर के रूप में काम किया। शरजील इमाम की गिरफ़्तारी की राजनेताओं, शिक्षकों, छात्रों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों ने व्यापक रूप से आलोचना की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने गिरफ़्तारी की निंदा की और इसे राज्य मशीनरी के "इस्लामोफ़ोबिया, चुनिंदा भूलने की बीमारी और पूर्वाग्रह" का प्रकटीकरण बताया।
जेएनयू शिक्षक संघ ने तर्क दिया कि राजद्रोह का आरोप "इस्लामोफोबिया" से प्रेरित था, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आचरण के राजनीतिकरण की ओर इशारा करता है। विवाद के बीच, कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि इमाम के खिलाफ़ मामले मनगढ़ंत थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख, पटेल ने कहा कि उन्हें इमाम के भाषणों का कोई भी हिस्सा राजद्रोही नहीं लगा।
शरजीत इमाम जेल में है "क्योंकि वह एक मुसलमान है।" इस भावना को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने ब्रैंडेनबर्ग बनाम ओहियो के फैसले का हवाला देते हुए शरजील का बचाव किया और तर्क दिया कि "उसने कोई अपराध नहीं किया है", भले ही वह शरजील के भाषण से सहमत नहीं हो।
सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि शरजील इमाम सीएए विरोधी प्रदर्शनों में खास तौर पर सक्रिय था, माना जाता है कि वह शाहीन बाग़ में धरने की शुरुआत करने वालों में से एक था। पुलिस ने बताया कि इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 और 16 जनवरी, 2020 को सीएए और एनआरसी के खिलाफ़ दो "बेहद भड़काऊ भाषण" दिए।
40 मिनट तक चले अपने एक भाषण में, तीन मिनट के एक वायरल वीडियो अंश में इमाम ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अवरुद्ध करके असम को शेष भारत से हमेशा के लिए "काट" देने का आह्वान किया, जिसे "चिकन नेक" के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने दावा किया कि यह रणनीति "चक्का जाम" का आह्वान थी। शाहीन बाग़ विरोध स्थल पर भी यही रणनीति अपनाई गई।
हालांकि वीडियो मामले में शरजील के भाई का कहना है कि आधी अधूरी वीडियो दिखाकर ग़लत बातें प्रसारित की गई थीं। इमाम को अकादमिक जगत से समर्थन मिला, जिसमें विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के 148 छात्र और पूर्व छात्र तथा जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के सौ से अधिक छात्रों ने उनकी रिहाई की वकालत की।
शरजील इमाम पर भारत के पांच राज्यों असम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली में आरोप लगाए गए हैं। 25 जनवरी, 2020 को असम पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत उनकी कथित आपत्तिजनक भाषा के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
उसी दिन, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पुलिस और मणिपुर पुलिस ने भी उनके खिलाफ देशद्रोह से लेकर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे आरोपों के तहत मामले दर्ज किए। 26 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।
गिरफ्तारी और उसके बाद गुवाहाटी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित होने के बाद, शरजील इमाम 21 जुलाई, 2020 को कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। चुनौतियों के बावजूद, अदालतों ने उसके मामले को संबोधित करना जारी रखा। 29 जुलाई, 2020 को, दिल्ली की एक अदालत ने कथित भड़काऊ भाषणों के मामलों के संबंध में उसे तलब किया।
अप्रैल 2022 में, दिल्ली की एक जिला अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोपों को "प्रथम दृष्टया सत्य" बताया गया। हालांकि, सितंबर 2020 में, उसे 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया के पास एक देशद्रोही भाषण देने के आरोप में एक मामले में जमानत दे दी गई थी।
मई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिए गए भाषणों से संबंधित मामले में शरजील इमाम को ज़मानत दे दी थी। हालाँकि, वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले से जुड़े आरोपों के कारण जेल में बंद है।












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