लू और तेज गर्मी के बीच पटना में स्कूल की टाइमिंग को लेकर बड़ा अपडेट, जानें क्या है DM का नया आदेश?
पटना जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में दसवीं कक्षा तक सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक रोक लगा दी है। वहीं, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 4 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
ये आदेश 1 मई 2024 से लागू होगा और 8 मई 2024 तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि पटना में इन दिनों भीषण लू की स्थिति चल रही है। सरकारी विद्यालय ग्रीष्मावकाश की वजह से बंद तो है लेकिन सभी निजी विद्यालयों में पठन-पाठन जारी है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी लेटर में कहा गया है कि 'जिले में आईएमडी पूर्वानुमानित के अनुसार गर्मी की लहर और उच्च तापमान के कारण बच्चों का स्वास्थ्य और जीवन खतरे में है। इसलिए 1, शीर्षत कपिल अशोक, (एलए।5) जिला मजिस्ट्रेट, पटना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत, सुबह 10.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक कक्षा-10 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाते हैं। जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों (प्री-स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा XI और XII के लिए सुबह 11.30 बजे से शाम 04.00 बजे तक रोक है।'
डीएम ने कहा है कि भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से शैक्षणिक सत्र संचालित करने की सलाह दी जाती है और वे वैकल्पिक तिथि के लिए विभिन्न मानकों की कक्षाओं की योजना भी बना सकते हैं। बता दें कि इससे पहले भी कई बार डीएम स्कूलों को लेकर आदेश जारी कर चुके हैं।
इससे पहले निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने पटना जिलाधिकारी को पत्र लिखकर स्कूलों की छुट्टी के समय में परिवर्तन करने को लेकर मामला संज्ञान में दिया था। परिजनों ने बताया था कि छुट्टी के बाद स्कूल से लौटते समय बच्चे गर्मी की चपेट में आने के कारण बीमार पड़ रहे हैं। जिसके बाद डीएम ने आदेश जारी कर 20 से 30 अप्रैल तक दसवीं तक के सभी स्कूलों को 11:30 से पहले बंद करने का आदेश जारी किया था।












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