पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड मामले में लोजपा नेता सहित 14 दोषियों को आजीवन कारावास
समस्तीपुर। बिहार के समस्तीपुर जिले के व्यवहार न्यायालय रोसड़ा के एडीजे प्रथम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में करीब 13 साल बाद फैसला सुनाया है। इस दौरान एडीजे-1 राजीव रंजन सहाय ने 14 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को हत्या की धारा व आर्म्स एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि बीते 15 सिंतबर को ही कोर्ट ने सभी 14 आरोपितों को दोषी करार दे दिया था। दोषी करार दिये जाने के बाद उपस्थित 13 लोगों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। वहीं अदालत में उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपित मोहन यादव के खिलाफ न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है।
दोषी पाए गए लोगों में रोसड़ा लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वंभर यादव, जिन लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनमें हससनपुर थाना के बसतपुर निवासी स्व.रामखेलावन चौधरी के पुत्र उमाकांत चौधरी, स्वर्गीय शत्रुध्न राय के पुत्र विधानचंद्र राय, विधान चंद्र राय के पुत्र राजीव रंजन एवं प्रियरंजन, शिवचंद्र चौधरी के पुत्र मनोज कुमार चौधरी एवं मनेन्द्र कुमार चौधरी तथा बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत नारायणपीपुर निवासी शोभा कांत राय का पुत्र रामउदय राय एवं रामउदय राय का पुत्र राजीव राय तथा संजीव राय शामिल हैं।
साल 2008 में 25 नवंबर को रोसड़ा के युवा पत्रकार विकास रंजन की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार विकास रंजन जब वह गायत्री नगर रोड स्थित अपने कार्यालय से घर जा रहे थे। शाम सात बजे के आसपास घात लगाए अपराधियों ने पत्रकार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना कद बाद विकास के पिता फुलकांत चौधरी ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 173/2008 दर्ज करवाई थी।
वहीं कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा सुनाए जाने पर दिवंगत पत्रकार विकास रंजन के पिता फुलकांत चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 13 वर्ष बाद अपने बेटे के हत्यारों को सजा होते देख मुझे खुशी हो रही है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कानून ने अपना काम किया। न्यायालय ने मेरे बेटे के हत्यारों को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा दी। वहीं उनके वकील हीरा कुमारी ने फैसला सुनाए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय का यह फैसला सही है।