Bihar Govt School में दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी मिल रहा शिक्षक बनने का मौका, आप कर सकते हैं आवेदन
शिक्षक बहाली नियम में भी संशोधन हुआ है। नए नियम के मुताबिक दूसरे प्रदेश के लोग भी बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीतीश सरकार के इस फ़ैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
Bihar Government School Teacher Recruitment: मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई। इसे बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी, वहीं बिहार में शिक्षक बहाली नियमों में बड़ा संशोधन किया गया। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर और अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिल गई है।
बिहार में अब शिक्षक बहाली के लिए राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी नहीं है, ग़ैर प्रदेश के लोग भी बिहार में शिक्षक भर्ती में हिस्सा लेकर टीचर बन सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है, इसके साथ कैबिनेट बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर हुए।

आपको बता दें कि पहले यह शर्त थी कि शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्ती को बिहार का निवासी होना ज़रूरी था। पहले वाली नियमावली के मुताबिक अध्यापक नियुक्ति में बिहार के बाहर वाले अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
नए नियम के लागू होने के बाद अब बिहार में देशभर के अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड, यूपी, समेत आसपास के प्रदेशों के युवाओं को नीतीश सरकार की तरफ से सौगात दी गई है। बिहार में दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां टीचर अपने हक की लड़ाई के आंदोलन कर रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार का यह फ़ैसला बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नाराज़ ना कर दे।
ग़ौरतलब है कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने नियुक्ति नियमावली में कुछ बदलाव किये थे। उस बदलाव के तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा के लिए बीपीएससी के तहत नियुक्ति की बात कही गई। इस बात से नाराज़ नियोजित शिक्षक काफी वक्त से प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।












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