पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, तीन आरोपी बरी और तीन दोषी करार
Journalist Rajdev Ranjan murder case verdic: बिहार के सीवान जिले में 2016 में हुए पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले में करीब नौ साल तक चली जांच और अदालती सुनवाई के बाद आखिरकार शनिवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि तीन अन्य को दोषी करार दिया है। अब दोषियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार बरी
शनिवार को मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने इस केस में फैसला सुनाया। अदालत ने लड्डन मियां, राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जबकि विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को हत्या का दोषी ठहराया गया। इन दोषियों को 10 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 69 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 111 भौतिक साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। आरोपियों से पूछताछ के दौरान 183 प्रश्न पूछे गए। बावजूद इसके, कुछ प्रमुख गवाहों की मौत और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमी ने केस को जटिल बना दिया।
शहाबुद्दीन के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई थी
सीवान में 13 मई 2016 को हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड में दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद बिहार पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। इस केस में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी, जिनमें सीवान के कुख्यात पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम भी शामिल था। हालांकि, शहाबुद्दीन की कोरोना महामारी के दौरान मौत हो गई थी।
पत्रकार की पत्नी ने फैसले पर उठाया सवाल
पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने फैसले पर असंतोष जताया है। उन्होंने कहा कि जिन आरोपियों की संलिप्तता साफ दिख रही थी, उन्हें बरी कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगी। वहीं, सीबीआई के वकील राकेश दुबे ने भी कहा है कि साक्ष्य मौजूद रहने के बावजूद तीन आरोपियों को बरी किया गया है और एजेंसी इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी।
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