Caste Based Survey: नीतीश कुमार को बड़ी राहत, जाति आधारित गणना करा सकेगी सरकार, पटना HC ने खारिज की सभी याचिका
Bihar Caste Based Survey: बिहार की नीतीश सरकार को जाति आधारित गणना पर लगी रोक को लेकर बड़ी राहत मिली है। बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।
पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीतीश सरकार को अब राज्य में जातिगत गणना करवाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में अब नीतीश सरकार जाति आधारित गणना का रुका हुआ काम पूरा कर सकेगी।

एक लाइन में खारिज की याचिकाएं
अधिवक्ता दीनू कुमार ने कहा, "जज ने ये फैसला सुनाया कि बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।", इधर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अब वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे।
कोर्ट ने 4 मई को लगाई थी रोक
इससे पहले जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने फैसला सुनाएगा।
पांच अलग-अलग याचिका थी दायर
बता दें कि बिहार सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए याचिकाकर्ताओं ने जातिगत गणना रोकने की अपील की थी। पांच अलग-अलग याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
4 मई को लगाई थी कोर्ट ने रोक
बता दें कि 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद तत्काल रोक लगा दी थी। कोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक और गलत करार देते हुए अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी थी।












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