रेप केस मामले में LJP सांसद प्रिंस राज को अदालत से मिली अग्रिम जमानत
पटना। दुष्कर्म मामले में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज को दिल्ली अदालत ने शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी है। बीते 21 सिंतबर को ही उनकी जमानत पर फैसला आने वाला था लेकिन उसी दिन मामले की सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद बुधवार को जमानत अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई हुई थी। बता दें कि दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज बिहार के समस्तीपुर से सांसद हैं।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद 17 सितंबर को अपना फैसला आना थे लेकिन संबंधित जज ने खुद को मामले से अलग करते हुए फाइल जिला जज को भेज दी थी ताकि बुधवार को दूसरी अदालत मामले की सुनवाई कर सके।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने तर्क रखा था कि आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक आरोपित से कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप को बरामद किया जाना है। प्रिंस राज के वकील पाहवा और नितेश राणा ने पुलिस के तर्क का विरोध करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ फर्जी मामला बनाया गया है।
प्रिंस राज की अग्रिम जमानत पर 25 सितंबर को आएगा फैसला, याचिका पर सुनवाई पूरी
बीते 10 फरवरी को शिकायतकर्ता महिला और उसके दोस्त के खिलाफ प्रिंस राज से साल 2020 से ही उगाही करने का आरोप लगाया गया और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। महिला और उसके दोस्त ने इस मामले में अदालत से अग्रिम जमानत ले ली है । प्रिंस राज ने शिकायत में कहा था कि महिला ने धमकी दी थी कि अगर वह उगाही के पैसे नहीं देते हैं तो उनकी छवि खराब कर देगी। प्रिंस राज ने उसे दो लाख रुपये दे दिये लेकिन उगाही अब भीजारी है और अब एक करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।