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ज्वाइंट कमिश्नर ने पिता को ऑफर किए थे पैसे, बेटी की इज्जत की कीमत लगाई थी 40 हजार

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पटना। सिक्किम की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाने वाले आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर रामबाबू गुप्ता के कारनामे का खुलासा धीरे-धीरे अब सामने आ रहा है। छात्रा के द्वारा दर्ज कराए गए मामले के आधार पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया तो बार-बार वह अपनी बेगुनाही की बातें कर रहे था लेकिन इसी बीच छात्रा के परिवार वालों ने एक ऐसा सबूत पेश किया जिससे वह खुद गुनहगार साबित हो गए और तो और छात्रा के साथ छेड़छाड़ की कीमत भी उन्होंने पीड़िता के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। छेड़छाड़ के मामले को रफा-दफा करने के लिए जॉइंट कमिश्नर रामबाबू प्रसाद गुप्ता ने पीड़िता के पिता को 40 हजार का प्रलोभन दिया था पर मामला रफा-दफा नहीं हुआ।

पीड़िता के सामने गिड़गिड़ाता रहा

पीड़िता के सामने गिड़गिड़ाता रहा

आपको बताते चलें कि सिक्किम की छात्रा के द्वारा जैसे ही अपने परिवार वालों को रामबाबू गुप्ता के द्वारा छेड़छाड़ करने की बात बताई गई उसके पिता फ्लाइट पकड़कर तुरंत पटना पहुंचे इसके बाद मामला दर्ज करवाया गया। इससे पहले रामबाबू गुप्ता इस मामले को रफा-दफा करने के लिए दिनभर पीड़िता के पिता के सामने गिड़गिड़ाता रहा और 40 हजार रूपये भी छात्रा के पिता के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। फिर भी मामला शांत नहीं हुआ और इस मामले में FIR दर्ज कराई गई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

 पिता ने पेश किए नाबालिग होने के दस्तावेज, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

पिता ने पेश किए नाबालिग होने के दस्तावेज, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज

जब पीड़िता के द्वारा FIR दर्ज करवाया गया तो रामबाबू गुप्ता ने पुलिस को ही गुमराह करने के लिए कहां कि छात्रा बालिग है मगर उसके पिता के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट से वह नाबालिग साबित हुई। जिसके बाद FIR में पॉक्सो एक्ट लगाया गया और रामबाबू गुप्ता को जेल जाना पड़ा।

 छात्राओं के साथ अश्लील बातचीत के सबूत भी हाथ लगे

छात्राओं के साथ अश्लील बातचीत के सबूत भी हाथ लगे

जेल भेजने के बाद पुलिस को कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप भी हाथ लगे हैं जिसमें रामबाबू गुप्ता ने छात्राओं से अश्लील बातचीत किया है। आपको बताते चलें कि 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रामबाबू गुप्ता के खिलाफ सिक्किम की छात्रा के बयान के आधार पर दीघा थाने में 354 ए, 354 डी और पॉक्सो एक्ट के तहत 5 (ओ), 6,7,9,10,11,12 की धाराए के तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले में उन्हें जेल भेज दिया गया। इससे पहले भी वह कई छात्राओं के साथ इस तरह की गंदी हरकतें कर चुका है पर सभी उसके दर के सामने चुप रहते थे। अब जेल जाने के बाद एकलव्य सुपर-50 सह छात्रावास में रहने वाले छात्र व छात्राएं कोचिंग को छोड़कर जाने का भी बात कर रही है।

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English summary
joint commissnor rambabu gupta offered 40 thousand to the father of victim
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