IRCTC hotel corruption case: लालू यादव को झटका, दिल्‍ली कोर्ट ने उन्‍हें बताया आपराधिक साजिश के सूत्रधार

IRCTC hotel corruption case: दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ IRCTC होटल टेंडर भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह 'एक प्रभावशाली संभावना' के तौर पर सामने आया है कि इस आपराधिक साजिश के सूत्रधार लालू प्रसाद यादव थे।

विशेष सीबीआई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संपूर्ण चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद यादव को रांची और पुरी के बीएनआर होटलों को IRCTC को ट्रांसफर करने से संबंधित प्रक्रियाओं की प्रथम दृष्टया पूरी जानकारी थी।

IRCTC hotel corruption case

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने बताया, "उन्होंने 31 अगस्त 2004 और 26 सितंबर 2006 को दो मौकों पर मौखिक निर्देशों के माध्यम से बीएनआर होटलों के साथ-साथ प्रस्तावित बजट होटलों के हस्तांतरण की गति और प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप किया।"

आरोपियों ने एक साजिश रची

न्यायाधीश गोगने ने कहा कि कोर्ट ने गंभीर संदेह के आधार पर यह संभावित पाया है कि विभिन्न आरोपियों ने एक साजिश रची, जिसमें बड़ी साजिश के भीतर कई छोटी साजिशें भी शामिल हो सकती हैं। इसका उद्देश्य अजय और विनय कोचर बंधुओं (सफल बोली लगाने वाली मेसर्स सुजाता होटल के निदेशक) के हाथों से भूखंडों के रूप में 'कुछ देकर कुछ लेने' (quid pro quo) की राशि को लालू प्रसाद यादव के परिवार के नियंत्रण में ट्रांसफर करना था।

परिवार को वित्तीय लाभ मिला

कोर्ट ने टिप्पणी की, "इस प्रकार, लालू प्रसाद यादव पर मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में टेंडर प्रक्रिया की निष्ठा की देखरेख और उसे प्रभावित करने का गंभीर संदेह है।" विशेष न्यायाधीश ने आगे कहा, "इस प्रभाव से उनके परिवार को वित्तीय लाभ मिला, जबकि राज्य/सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान हुआ। यह नुकसान 2005 में कोचर बंधुओं द्वारा मेसर्स डीएमसीपीएल को बेची गई भूमि के कम मूल्यांकन के कारण और बोली में हेरफेर के साथ-साथ मूल्यांकन के कारण हुआ, जब टेंडर एक बोलीदाता को दिया गया था।"

स्वतंत्र आरोप के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है

कोर्ट ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री के उपरोक्त कार्य भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 के तत्वों का गठन करते हैं, जिसके तहत उन पर एक स्वतंत्र आरोप के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "किसी निजी पार्टी के पक्ष में टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करना और फिर भूखंडों के रूप में (उनके परिवार के सदस्यों के पक्ष में) प्रतिफल प्राप्त करना प्रथम दृष्टया एक लोक सेवक के रूप में अपनी पद का दुरुपयोग कर वित्तीय लाभ प्राप्त करने का प्रमाण है, और ऐसा प्रभाव जाहिर तौर पर बिना किसी सार्वजनिक हित के इस्तेमाल किया गया था।"

लालू प्रसाद यादव आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार, उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत अलग से आरोप लगाया जाएगा। विशेष कोर्ट ने आदेश दिया, "चूंकि यह एक प्रभावशाली संभावना के रूप में सामने आया है कि लालू प्रसाद यादव आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे, जिसमें कोचर बंधु, पी.सी. गुप्ता और सरला गुप्ता, संबंधित रेलवे अधिकारी और उनके अपने परिवार के सदस्य भी शामिल थे, ताकि कोचर बंधुओं के पक्ष में टेंडर दिया जा सके, जिसके बदले में भूमि बहुत कम मूल्यांकन पर प्राप्त की गई। उन पर IPC की धारा 420 और PC एक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत दंडनीय अपराधों की साजिश रचने का भी आरोप लगाया जाएगा।"

राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव पर धोखाधड़ी का आरोप भी तय

कोर्ट ने राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव पर धोखाधड़ी का आरोप भी तय किया है। कोर्ट ने कहा कि उन दोनों के खिलाफ आरोप शेयरों को कम मूल्यांकन पर खरीदने में धोखाधड़ी और बेईमान इरादे के व्यक्तिगत कृत्यों और लालू प्रसाद यादव द्वारा टेंडर प्रक्रिया पर डाले गए प्रभाव से संबंधित हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कंपनी के निदेशकों पर व्यक्तिगत आपराधिक कृत्य का आरोप लगाया जाता है, तो उनके अभियोजन में कानून में कोई बाधा नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव भी लालू प्रसाद यादव के समान ही IPC की धारा 420 के तहत स्वतंत्र रूप से आरोपित किए जाने योग्य हैं। विशेष कोर्ट ने कहा, "कोर्ट ने दो समय पर राज्य/सरकारी खजाने को गलत नुकसान की पहचान की है, जिनमें से प्रत्येक का संपूर्ण quid pro quo लेनदेन से संबंध है। गलत नुकसान पहली बार 2005 में हुआ था, जब भूमि मेसर्स डीएमसीपीएल को बेची गई थी, और दूसरी बार, जब इस कंपनी के शेयर इन दोनों आरोपियों को हस्तांतरित किए गए थे।"

कोर्ट ने कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा शेयरों और इसलिए अचल संपत्ति की प्राप्ति उन परिस्थितियों में हुई, जो लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से मेसर्स सुजाता होटल्स को संभावित रूप से हेरफेर वाले तरीके से टेंडर दिए जाने से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, वे दोनों प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश में भागीदार के रूप में सामने आते हैं, जिसके सूत्रधार लालू प्रसाद यादव प्रतीत होते हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया, "राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर अन्य आरोपियों के साथ धारा 120 बी के साथ पठित धारा 420 IPC और PC एक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(d)(i) और (iii) के तहत भी आरोप लगाया जाएगा।"

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