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Bihar Chunav 2025: वोटर ID खो गया? कोई बात नहीं! चुनाव में 'वोट का अधिकार' दिलाएंगे ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के मतदाताओं के लिए एक अहम घोषणा की है। अब उन नागरिकों के लिए भी मतदान करना आसान होगा, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र (EPIC कार्ड) नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) ने कहा है कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची (Voter List) में दर्ज है, वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं। यह निर्णय आयोग ने इस उद्देश्य से लिया है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल वोटर आईडी कार्ड न होने की वजह से अपने मताधिकार (Right to Vote) से वंचित न रह जाए।

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वोटर ID के बिना भी कर सकेंगे मतदान

निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं। हालांकि, यदि किसी कारणवश किसी मतदाता को वोटर आईडी नहीं मिल पाया है, तो वह इन 12 स्वीकृत फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर बिना किसी बाधा के मतदान कर सकता है।

12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों की पूरी सूची

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप नीचे दिए गए किसी एक दस्तावेज़ को साथ लेकर मतदान केंद्र जा सकते हैं -

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
  • बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक (Photo Passbook)
  • स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड - श्रम मंत्रालय की किसी योजना या आयुष्मान भारत के तहत जारी
  • ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
  • फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़ (Pension Document with Photograph)
  • केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र (Service ID Card)
  • सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
  • समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड

वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य

चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि केवल वही व्यक्ति मतदान कर सकेगा, जिसका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में दर्ज है। इसका अर्थ है कि यदि आपके पास कोई वैध पहचान पत्र है लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि मतदान से पहले वे मतदाता पर्ची या ऑनलाइन वोटर सर्च पोर्टल पर जाकर अपना नाम जांच लें।

निर्वाचन आयोग के इस फैसले का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और समावेशी (Inclusive) बनाना है। आयोग का कहना है कि हर पात्र मतदाता को मतदान का अवसर मिलना चाहिए, और किसी को भी पहचान पत्र की कमी के कारण अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था से खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों के मतदाताओं को राहत मिलेगी, जहां कई बार EPIC कार्ड वितरण में देरी हो जाती है।

पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा पहला चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं, मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा।

चुनावी माहौल गर्म है और एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज व एआइएमआइएम जैसी पार्टियां अपने-अपने तरीकों से मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन किसी भी वैध पहचान पत्र के साथ वोटिंग केंद्र पहुंचें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।

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