हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिया झटका, सरकारी खर्च पर केस लड़ने पर रोक

पटना। लालू यादव के खास कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से एक करारा झटका लगा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके सरकारी खर्च पर मुकदमा लड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल, बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कोर्ट को एक आवेदन देते हुए कहा था कि उनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं उन्हें सरकारी खर्चे पर केस लड़ने की इजाजत दी जाए। निचली अदालत में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए इस फैसले को चैलेंज किया था जिस में आज यह फैसला सुनाया गया है।

High court decision against Shahabuddin

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने सरकारी खर्च से शहाबुद्दीन के मुकदमे लड़े जाने पर रोक लगाते हुए नए सिरे से इस पर विचार करने का आदेश पारित करने के लिए सिवान के निचली अदालत को भेज दिया है।

आपको बताते चलें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ कई संगीन हत्या के मामले दर्ज हैं । जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दोबारा सिवान के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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