MMRY: बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 10,000 रुपये? नीतीश सरकार ने जारी की पहली किस्त
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार की 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ₹10,000 की शुरुआती राशि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करते हुए 75 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की।
लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा? सरकार ने इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं, किन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और इसके पीछे क्या वजह है।

किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का पैसा?
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह (Jeevika Swayam Sahayata Group) से जुड़ी हुई हैं। जो महिलाएं इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें इस योजना की पहली ₹10,000 की किस्त नहीं दी जाएगी।
- राज्य में अभी 1.34 करोड़ से अधिक महिलाएं 10.81 लाख सक्रिय जीविका समूहों से जुड़ी हुई हैं।
- यह समूह महिलाओं को कृषि, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई और छोटे उद्योगों जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।
- यह योजना न केवल आर्थिक सहायता (Financial Assistance) देती है, बल्कि महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास है।
योजना के तहत राशि और लोन की सुविधा
योजना के पहले चरण में हर पात्र महिला को ₹10,000 सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए हैं। यह राशि उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी। इसके बाद, व्यवसाय की प्रगति के आधार पर उन्हें ₹15,000, ₹75,000 या अधिकतम ₹2 लाख तक का लोन दिया जाएगा।
इस लोन पर 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर तय की गई है, जिसे 1 से 3 साल के भीतर चुकाना होगा, ताकि महिलाओं पर ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहती हैं, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:
- ग्रामीण महिलाएं: आपको अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन जमा करना होगा।
- शहरी महिलाएं: आप जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन (online application) कर सकती हैं।
- ग्रुप में जुड़ने की शर्त: जो महिलाएं अभी तक जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें सबसे पहले समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा।
- पात्रता (Eligibility): आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और आवेदक या उनके पति आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए।












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