Bihar Unlock 3: नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें किसे मिली अब छूट
पटना। बिहार में लॉकडाउन के तीसरे चरण का सोमवार को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ऐलान कर दिया। इसके बाद अब 23 जून से पार्क और उद्यान भी खुलेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में शत-प्रतिशत की उपस्थिति होगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगी। वहीं प्रदेश में दुकानें शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। सीएम नीतीश कुमार ने आज यानी कि सोमवार को कोरोना संकट में प्रतिबंधों में छूट देने को लेकर आपदा प्रबंधन समूह के साथ बैठक की। इस बैठक में कई अन्य रियायतों के साथ प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है। बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी।

वहीं प्रदेश के मठ-मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं शिक्षण संस्थानों को 6 जुलाई तक खोलने का कोई विचार नहीं है। अभी 15 दिनों के लिए यह फैसला लिया गया है। 6 जुलाई से पहले एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। उस बैठक में स्थिति का आंकलन कर आगे का फैसला किया जाएगा। बिहार के सभी पार्कों को भी अब सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है।
सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिक संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी। इसके अलावा, कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे।












Click it and Unblock the Notifications