बिहार में अनलॉक-4 लागू: जानिए क्या-कुछ बदल जाएगा यहां 21 सितंबर से, कितनी छूट मिलेगी?
पटना। बिहार में राज्य सरकार ने अनलॉक-4 को लेकर अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं किया है। लिहाजा यहां केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के ही दिशा निर्देश यथावत लागू रहेंगे। राज्य गृह विभाग ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।

अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश लागू हो चुके
ज्ञातव्य है कि, लॉकडाउन-7 की मियाद रविवार, यानी कि छह सितंबर को ही खत्म हो गई थी। अब यह महीना अनलॉक का चल रहा है। इसमें कोरोना संक्रमण कम फैलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ ही समय पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने साफ किया था कि, बिहार में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश ही लागू होंगे। इनका पालन कराना भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर 29 अगस्त को दिशा-निर्देश जारी किए थे।

अब आने-जाने पर कोई रोक नहीं
अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश 1 सितंबर से शुरू होकर 30 सितम्बर तक पूरे देश में प्रभावी रहेंगे। हां, राज्य सरकार अपने यहां की परिस्थिति के अनुसार कुछ संशोधन कर सकती है। बिहार की बात की जाए तो अनलॉक-4 के तहत राज्य या इससे बाहर आने-जाने पर कोई रोक नहीं है।

कहां कितने लोगों की मौजूदगी हो सकेगी?
बिहार में 21 सितम्बर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दे दी जाएगी। जिसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों को कराया जा सकेगा। हालांकि , किसी कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग मौजूद रहने की अनुमति दी गई है।

कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं
अनलॉक-4 से जुड़ी एक अन्य खास बात यह है कि, इसमें स्कूल-कॉलेज को अगले आदेश तक बंद रखा गया है। सिनेमा हॉल, पार्क व स्वीमिंग पूल भी पहले की तरह बंद रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में भी कोई छूट नहीं रहेगी।












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