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Bihar SIR: बिहार में 61 लाख वोटर होंगे वोटर लिस्ट से बाहर? दावा और आपत्ति कब तक और कैसे करें दर्ज

Bihar SIR 2025: बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अहम अपडेट जारी किया है, जिसने मतदाताओं के बीच हलचल पैदा कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से राज्य के 61 लाख से अधिक नाम बाहर हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब तक 99 फीसदी 99% मतदाता कवर किए गए हैं।

यह आंकड़ा वोटर रिवीजन SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की 25 जुलाई की डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले जारी किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार के 61 लाख से ज्यादा मतदाता आगामी चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे?

Bihar SIR 2025

कौन-कौन हो सकते हैं बाहर?

चुनाव आयोग के अनुसार, जिन 61 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं:

  • 21.6 लाख मृत मतदाता
  • 31.5 लाख लोग जो स्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं
  • 7 लाख ऐसे लोग जिन्होंने एक से ज्यादा जगह नामांकन कराया है
  • 1 लाख "ट्रेसेबल नहीं" यानी जिनका कोई ठिकाना नहीं मिला
  • और 7 लाख ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक SIR के तहत फॉर्म नहीं भरा है।

अब भी है मौका! 1 सितंबर तक दर्ज कर सकते हैं दावा या आपत्ति

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी पात्र मतदाता का नाम लिस्ट से छूट गया है या किसी मृत/अपात्र व्यक्ति का नाम लिस्ट में मौजूद है, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

ECI ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कोई भी नागरिक या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अगर किसी पात्र मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर दावा कर सकता है। अगर किसी मृत, स्थानांतरित या अपात्र व्यक्ति का नाम लिस्ट में शामिल है, तो फॉर्म-7 के जरिए आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। सभी दावे और आपत्तियां संबंधित ERO/AERO कार्यालय में जमा की जाएंगी। जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।

कैसे करें दावा या आपत्ति?

  • फॉर्म-6 भरकर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ERO/AERO कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • अगर आपका नाम छूट गया है, तो फॉर्म-6 के साथ पहचान पत्र और पते का प्रमाण देना होगा।
  • आपत्ति के लिए भी फॉर्म-7 भरकर दस्तावेज देने होंगे।
  • बीएलओ या बीएलए द्वारा की गई गलत एंट्री को भी चुनौती दी जा सकती है।
  • ECI ने SIR आदेश के पेज 3, पैरा 7(5) का हवाला देते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और कोई भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या मतदाता इस अवधि में आपत्ति या दावा कर सकता है।

कहां मिलेगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी और यह प्रिंटेड फॉर्म में सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाएगी। ECI की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।

अगर आप बिहार के मतदाता हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, तो 1 अगस्त के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जरूर चेक करें। अगर नाम नहीं है या कोई गलती है, तो 1 सितंबर से पहले हर हाल में दावा या आपत्ति दर्ज करें, ताकि आपका नाम अंतिम सूची में शामिल हो सके।

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