Bihar Panchayat Election 2021: पार्टी के बैनर के साथ उम्मीदवार नहीं करेंगे चुनाव प्रचार
पटना। बिहार में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू हैं। इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के किसी भी राजनीतिक दल के झंडे या बैनर की आड़ में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या पार्टी के झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार किया गया तो उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव से संबंधित आदर्श आचार संहिता को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ये दिशा-निर्देश जारी किये। आयोग के मुताबिक आदर्श आचार संहिता जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी द्वारा संबंधित जिला में चुनाव की सूचना प्रकाशित करने के साथ ही प्रभावी होगी, जो चुनाव के खत्म होने तक उस जिले में प्रभावी रहेगी।
इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि किसी भी प्रत्याशी को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे धर्म संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें नफरत पैदा हो। साथ ही धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं है।
बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी ऊंट, सेब, टॉफी समेत 36 सिंबल के सहारे चुनावी नाव को किनारे लगा सकते हैं। इनके लिए मोतियों की माला, ढोलक, कलम-दावात, टेंपू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियां, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग तय किया गया है।
इसके अलावा केतली, कुआं, सेब, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़ियां, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ और पपीता चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे।












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