Bihar News: प्राइवेट स्कूल के छात्रों की बढ़ी मुश्किलें, 4 हज़ार से ज़्यादा विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द

Bihar Private School Registration: शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के मानकों का पालन न करने का हवाला देते हुए बिहार के 4915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है।

यह निर्देश यू-डायस प्लस 2023-24 रिपोर्ट से मिली जानकारी के आधार पर इन संस्थानों को आरटीई प्रावधानों का पालन न करने के लिए चिन्हित किए जाने के बाद आया है। आरटीई अधिनियम लागू होने पर इन स्कूलों को शुरू में यू-डायस प्लस के तहत पंजीकरण के लिए हरी झंडी दी गई थी।

Bihar Private School Registration

पंजीकरण के लिए शर्त थी कि वे तीन साल की समय सीमा के भीतर आवश्यक मानदंडों के अनुरूप हों। हालांकि, वे आवश्यक कदम उठाने में विफल रहे, जिसके कारण यह निर्णायक कार्रवाई की गई। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने राज्य शिक्षा विभाग से संवाद कर इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

अपने पत्राचार में कुमार ने इन स्कूलों के खिलाफ त्वरित हस्तक्षेप का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपने उल्लंघन के बावजूद संचालन जारी रखा है। मंत्रालय ने राज्यों को इस निर्देश पर कार्रवाई करने और उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने के लिए 31 मार्च 2025 की समय सीमा तय की है।

इन स्कूलों के यू-डायस कोड, जो उनके संचालन और मान्यता के लिए आवश्यक हैं, अनुशासनात्मक उपायों के हिस्से के रूप में अमान्य किए जाने वाले हैं। यह निर्णय स्कूलों द्वारा आरटीई अधिनियम के मानदंडों को पूरा करने में विफलता के कारण लिया गया था।

जैसा कि वर्ष 2023-24 के लिए यू-डायस प्लस रिपोर्ट में पहचाना गया है। इन कार्रवाइयों को लागू करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग को दिया गया आदेश इस बात को रेखांकित करता है कि शिक्षा मंत्रालय इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

बिहार के अलावा, रिपोर्ट में कई अन्य राज्यों को भी उजागर किया गया है, जहां गैर-अनुपालन करने वाले स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है। झारखंड में 5879 ऐसे संस्थान हैं, जिसके बाद बिहार में 4915 हैं। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा भी इस सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जहां क्रमशः 3630, 3380 और 1052 स्कूल आरटीई मानकों को पूरा नहीं करने के लिए पहचाने गए हैं। यह व्यापक मुद्दा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों का पालन सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।

यह कार्रवाई आरटीई अधिनियम के अनुपालन को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल कानूनी ढांचे के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्रालय का दृढ़ रुख देश भर में शैक्षिक मानकों और छात्रों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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