निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी ने दी तलाक की अर्जी, कहा- मैं उसकी विधवा के रूप में अपना जीवन नहीं जीना चाहती
औरंगाबाद। दिल्ली के चर्चित निर्भया कांच के दोषी बिहार के लहग क्रमा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी। पत्नी ने कहा कि मैं उसकी विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती।
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कोर्ट में दी तलाक की अर्जी
अक्षय की पत्नी ने कहा कि मेरा पति बेगुनाह है, ऐसे में वह उसकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए। पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दी गई अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को निर्भया के दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें कोर्ट के फैसले के बाद अब फांसी दी जानी है।

पत्नी को तलाक लेने का विधिक अधिकार
वहीं, अक्षय ठाकुर की पत्नी के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में वो तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।

अक्षय को अन्य दोषियों को मिलने वाली है फांसी
कानून के अनुसार अगर दुष्कर्म के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। ज्ञात हो कि निर्भया कांड में जिन चार आरोपितों को फांसी की सजा सुनायी गयी है, उनमें लहंग कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है।












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