Prime Minister Awas Yojana के तहत PwD कैटेगरी को लाभ नहीं, ओडिशा बना रहा ऐसे लोगों की लिस्ट
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के कवरेज के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब ओडिशा सरकार ऐसे पीडब्ल्यूडी लोगों का डेटा जमा करने में जुटी है।

Prime Minister Awas Yojana (PMAY) के तहत ओडिशा की राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों (PwDs) की जिलेवार सूची एकत्र करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है, जो कच्चे घरों में रहते हैं, लेकिन इन लोगों को PMAY योजना के तहत कवर नहीं किया गया है।
ओडिशा विकलांग मंच ने हाल ही में राज्य सचिवालय में सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता (SSEPD) सचिव भास्कर सरमा की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय बैठक में PMAY स्कीम से जुड़ी चर्चा की थी। आवास और शहरी विकास विभाग के एक प्रतिनिधि ने पीएमएवाई के तहत पीडब्ल्यूडी के कवरेज के प्रावधान के बारे में बताया और कहा कि लाभार्थियों को आर्थिक मानदंड पर शामिल किया गया है और योजना के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
बैठक में ओडिशा में PMAY योजना के तहत पीडब्ल्यूडी लाभार्थियों की जिलेवार सूची तैयार कर जरूरी कार्रवाई के लिए दो माह का समय तय किया गया है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016 के तहत विकलांग आवेदकों को नवनिर्मित और खाली वेंडिंग जोन में कियोस्क/स्टाल के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
हालांकि यह उन्हीं व्यावसायिक नियमों और शर्तों के तहत होगा जो कार्यक्रम के तहत लागू हैं। ओडिशा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधियों ने विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि पात्र भूमिहीन पीडब्ल्यूडी को प्राथमिकता के आधार पर वसुंधरा योजना के तहत उनकी वर्तमान गतिविधि के स्थान के पास ही आवासीय भूमि प्रदान की जाएगी।
ओडिशा विकास मंच PwD लोगों की सूची विभाग को प्रदान करेगा। संबंधित जिला कलेक्टर लिस्ट की विधिवत अनुशंसा करेंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए PMAY योजना के तहत वर्तमान में कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए इस मामले को सूक्ष्म स्तर पर देखने को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए ग्राम स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है।












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