NIA की विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला, सिमी के 4 आतंकियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, 2 को उम्रकैद
शुक्रवार को NIA की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सिमी के मास्टरमाइंड अबू फजल समेत चार आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
भोपाल,16 सितंबर। राजधानी में NIA की विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जिसमें सिमी आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बता दे मध्य प्रदेश की सेंधवा बॉर्डर पर 2013 में सिमी आतंकी और एटीएस(ATS) के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिसमें चार आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद इस मामले से जुड़े करीब 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शुक्रवार को NIA की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए सिमी के मास्टरमाइंड अबू फजल समेत चार आतंकियों को सजा सुनाई है। जमानत से पेशी पर आए आतंकी उमर और सादिक को ट्रिपल उम्रकैद की सजा हुई। धारा-16 और 4/5 UAPA एक्ट तहत ट्रिपल उम्रकैद की सजा मिली। ये फैसला NIA कोर्ट के रघुवीर प्रसाद पटेल विशेष न्यायाधीश ने सुनाया हैं।

सिमी आतंकियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया। बता दे 8 सिमी आतंकियों की सुनवाई थी। तीन जेल में थे 5 सिमी आतंकी जमानत पर बाहर थे। वहीं चार सिमी आतंकियों को बरी कर दिया गया है। चार में से दो सिमी आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और दो आतंकियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बरी हुए आतंकी को लेकर अब सरकार हाईकोर्ट जाएगी।
मामला दिसंबर 2013 की रात में सेंधवा के नवलपुरा के पठार का जब अबू फैजल ,खालिद अहमद और इरफान नागोरी से एटीएस की मुठभेड़ हुई थी। जिसमें तीनों आतंकियों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि सादिक निवासी सोलापुर महाराष्ट्र के पास विस्फोटक रखा हुआ था। वहां पर एटीएस की टीम ने सादिक को पकड़ा। सादिक ने बताया कि विस्फोटक पदार्थ उमीर दंडोती के पास है। उमीर दंडोती को पकड़ा तो उसके पास से जिलेटिन रोड,डायनामाइट छड़,बम,पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे।
इस पूरे मामले में करीब 15 सिमी आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिसमें से सात सिमी आतंकियों को एनकाउंटर में ईद खेड़ी क्षेत्र में मार गिराया था और एक की मौत हो गई थी। वहीं आठ सिमी आतंकियों में से 4 को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। और 4 को सबूतों के अभाव के चलते बरी कर दिया गया है। बरी हुए सिमी आतंकियों के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट जाएगी।












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