MP News: एमपी में अब जिले के बाहर भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति, मोहन कैबिनेट का अहम फैसला
MP News: मध्यप्रदेश में मोहन यादव की सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 में अनुकंपा नियुक्ति के संशोधन नियम 5-क को अंतर्निहित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
इसके बाद जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत जो सचिव सेवारत था। उसे जिला पंचायत की ग्राम पंचायत में संबंधित प्रवर्ग के पद रिक्त ना होने की स्थिति में अन्य जिले में जहां संबंधित प्रवर्ग में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त होगा। वहां पर पात्रता के आधार पर नियुक्ति दी जा सकेगी। इस संबंध में पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद वाली जिला पंचायत को संबंधित का आवेदन प्रेषित किया जाएगा।













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