MP News: कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियम में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, लिए गए बड़े फैसले
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में नवगठित निर्माण जिले के लिए विभिन्न संवर्ग के कुल 12 पदों को स्वीकृति दी गई है।

Cabinet meeting: मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में खरीदी गई धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती करने जा रही है। अब मिली के बाद पूरा चावल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिए जाने पर केवल ₹50 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा संविदा नियुक्ति नियम 2017 के नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नवगठित निवाड़ी जिले के लिए नए पदों के सर्जन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा संविदा नियुक्ति नियम 2017 नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत प्रदेश में संविदा पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के त्यागपत्र दिए जाने पर 1 माह का वेतन जमा करने की शर्त से छूट दी जाएगी। फिलहाल सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम के प्रावधान अनुसार 1 महीने की पूर्व की सूचना या 1 महीने का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान है।दरअसल कई बार प्रशासनिक और अन्य कारणों की संविदा पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को एक तिथि विशेष पर त्यागपत्र देना होता है। ऐसे में तुरंत इस्तीफा स्वीकार करना संभव नहीं होता था।
मध्यप्रदेश के नवगठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संभागों के कुल 12 पदों को स्वीकृति दे दी गई है में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रीडिप्लॉयमेंट से उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जबकि तीन नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
पुनर्वास आयुक्त के पद में वृद्धि
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में पुनर्वास आयुक्त के अस्थाई पद की समय अवधि को 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बी.सी.ओ पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बी.सी.ओ.0709 में मर्ज किया जाएगा।












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