MP assembly election 2023: वोटर लिस्ट में न रहे मृत और डबल मतदाताओं के नाम, CEO ने दिए निर्देश

MP assembly election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन विभाग भी जुटा हैं। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले जो मतदाता सूची प्रकाशित हो, उसमें किसी भी तरह की त्रुटि न रह जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में आरओ, एईआरओ, सुपरवाईजर और बीएलओ के साथ बैठक की। राजन ने भोपाल जिले की मतदाता सूची का अवलोकन कर बीएलओ से भौतिक सत्यापन के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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राजन ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। किसी भी मृत व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए यह सुनिश्चित करें। जीरो टॉरलेस पॉलिसी के आधार पर कार्य करें। हर एक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन के कार्य को गंभीरता से लें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की समय सीमा 31 अगस्त से बढ़ाकर 11 सितंबर कर दी गई है। अब 11 सितंबर तक फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के आवेदन लिए जाएंगे। 4 अक्टूबर 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बैठक के दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूचिका चौहान, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद शुक्ला भी उपस्थित थे।

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