कोरोना संकट में शिवराज सिंह चौहान ने एक जोन ही खत्म कर दिया, एमपी में अब सिर्फ रेड और ग्रीन जोन
भोपाल। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशभर में 18 मई से लॉकडाउन-4 लागू किया गया है, जो 31 मई तक जारी रहेगा इस बीच राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश को कोरोना पॉजिटिव केसों के आधार पर रेड, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बांट रही हैं।

मध्य प्रदेश में नहीं होगा ऑरेंज जोन
इस मामले में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अनूठा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जोन ही खत्म कर डाला है। सोमवार शाम चार बजे लॉकडाउन को लेकर प्रदेशावासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर मध्य प्रदेश को रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है। मतलब मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन नहीं होगा।

इंदौर-उज्जैन समेत ये जगह रेड जोन में
रेड जोन में आगामी एक और सप्ताह तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। जबकि ग्रीन जोन में इस तरह की गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। पूरा इंदौर व उज्जैन जिला और भोपाल शहरी इलाका, बुरहानुपर, जबलपुर, खंडवा, देवास, नीमच, धार और कुछी को रेड जोन में शामिल किया गया है। शेष जिले और क्षेत्र ग्रिन जोन में हैं। रेड जोन में दुकानों को खोलने का निर्णय एक सप्ताह बाद लिया जाएगा।

रेड जोन की शर्ते
-कॉलोनियों, आवासीय परिसर और एकल दुकानें खुली रहेंगी।
-ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी।
- मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारंटीन सेंटर, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, होम डिलीवरी, एयरपोर्ट कैंटीन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम (दर्शकों के बिना) के लिए रसोई चालू रहेंगे।
-सभी प्रकार के माल परिवहन, कार्गो वाहन चालू रहेंगे।
-मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों और निजी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए केवल 50% सवारियों के साथ बसें शुरू होंगी।

ग्रिन जोन की शर्ते
-जो गतिविधि रेड जोन में प्रतिबंधित हैं, वो ग्रीन जोन में भी प्रतिबंधित रहेंगी।
-सभी दुकानों, बाजार और सब्जी मंडी का संचालन होगा।
-एक समय में एक दुकान में पांच से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
-सरकारी और निजी कार्यालय पूर्ण कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे।
-निजी वाहन का उपयोग परिवहन के लिए किया जाएगा।
दोनों जोन में जरूरी
-हर जोन में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य
-सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगेगा।
-सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।
-शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति।
-सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान मसाला व शराब सेवन पर प्रतिबंध।
-दुकानों पर ग्राहकों के बीच डेढ़ मीटर की दूरी रखना अनिवार्य।
-एक दुकान पर एक साथ पांच ग्राहकों को अनुमति।
-सभी कार्य स्थलों के एंट्री व एग्जिट प्वाइंट पर स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सैनेटाइजर की व्यवस्था हो।
-कार्यस्थलों पर लंच ब्रेक के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो।
ये सब रहेंगे बंद
लॉकडाउन-4 में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
इनके अलावा समुदाय विशेष के कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, खेल, इंटरटेंमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम की भी इजाजत नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। एक जोन से दूसरे जोन में किसी को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। जोन के अंदर भी यात्राओं पर पाबंदी रहेगी।












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