Bhopal News: CAA कानून के लागू होने के बाद ईदगाह हिल्स और बैरागढ़ में LTV पर रह रहे 400 से ज्यादा लोगों फायदा

Citizenship amendment act Bhopal News: भारत में का लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में कई सालों से बिना नागरिकता लिए सिंध प्रांत के रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल यह लोग भोपाल में लॉन्ग टर्म विजा (LTV) पर रह रहे हैं। दरअसल, इन लोगों को भारत में 7 साल पूरे नहीं हुए थे। इस कारण से इन्हें नागरिकता नहीं मिल पा रही थी।

CAA के लागू होने से भोपाल में रहने वाले 400 से अधिक लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का मार्ग सुगम हो जाएगा। ये लोग लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब 5 साल की अवधि में नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार हो गया है। इस समुदाय का अधिकांश हिस्सा सिंधी समुदाय से संबंधित है।

implementation of CAA law more than 400 people living on LTV in Idgah Hills and Bairagarh benefited

ईदगाह हिल्स, बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर) और टीला जमालपुरा में भी 500 से अधिक सिंधी और सिख समुदाय के लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा है और वे इस अधिकार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं।

अब तक लगभग 400 लोगों को नागरिकता प्राप्त हुई है। सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा के अनुसार, CAA के प्रावधानों के प्रभाव से भोपाल में आए लोगों को लाभ मिल रहा है। अब इन लोगों को नागरिकता और भारत में निवास का अधिकार होगा।

implementation of CAA law more than 400 people living on LTV in Idgah Hills and Bairagarh benefited

सिंधी समाज के वासुदेव वाधवानी के अनुसार, अत्याचार के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोग अब भारतीय नागरिकता के प्राप्ति के लिए अधिक उत्सुक हैं। उन्हें नागरिकता मिलने के बाद सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

पहले केंद्र सरकार को ही नागरिकता प्रदान करने का अधिकार था, लेकिन 2016 के बाद यह अधिकार 16 जिला कलेक्टरों को भी दिया गया। अब भोपाल में भी कलेक्टर के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। इसके अलावा, पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की सहायता से भी नागरिकता प्राप्ति का निर्णय लिया जाता है।

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नागरिकता प्राप्ति के लिए योग्यता

2014 के 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा। इन तीन देशों के निवासियों को ही नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी।

भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं

भारतीय नागरिकों पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि संविधान के अनुसार उन्हें नागरिकता का अधिकार है। CAA या किसी अन्य कानून से इसे हटाया नहीं जा सकता।

आवेदन कैसे करें

नागरिकता प्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाना चाहिए। आवेदकों को अपने भारत में आने की तिथि को बताना होगा। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक होनी चाहिए। इस तरह के अधिकार मुस्लिम विदेशियों के लिए 11 साल से अधिक होनी चाहिए।

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