Bhopal News: परमिशन बिना वाहन मोडिफाइड कराया तो भरना होगा ₹25000 का जुर्माना, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू
राजधानी भोपाल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, लेकिन शहर के हजारों लोग अभी इन नियमों और कानून से अंजान है। शहर में अब यदि वाहन में फैंसी और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगवाई या फिर बगैर अनुमति गाड़ी का शोरूम बदलना यानी मॉडिफाई करना गैर कानूनी है।
ऐसे मामलों में यदि आप पकड़े गए और दोषी साबित हुए तो न्यायालय में ₹25000 तक का जुर्माना भरना होगा। ऐसे में अब यातायात विभाग और परिवहन विभाग संयुक्त अभियान चला कर वाहन चालकों को समझाइश दे रहा है।

वाहनों में परिवर्तन की अनुमति जरूरी
नए प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ी को मॉडिफाई करना गैरकानूनी है मोडिफिकेशन अनिवार्य है, तो इसकी पूर्व अनुमति परिवहन विभाग से लिखित में लेनी होगी। इसके बाद ही उसे वाहन में कुछ परिवर्तित कराया जा सकता है। लेकिन राजधानी में इस नियम को जमकर तोड़ा जा रहा है वर्तमान में कई लोग अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा लेता है।
अभियान चला कर देंगे जानकारी फिर वासु लेंगे अब जुर्माना
बताया जा रहा है की नई मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानून की जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग यातायात विभाग के माध्यम से जल्द ही एक जन जागरूकता अभियान चलाएगा। इसमें वाहन चालकों को जरूरी जानकारी प्रदान की जाएगी जैसे कैसी नंबर प्लेट यानी हाई सिक्योरिटी नंबर वाहनों में, लगाने वाहनों से जुड़ी अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी।
अब लगेगा इतना जुर्माना
- प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने पर ₹2000
- बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर जुर्माना ढाई हजार रुपए
- बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर जुर्माना ₹3000
- ओवर स्पीडिंग करने पर जुर्माना ₹3000
- बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना ₹3000
- अनफिट छोटे वाहनों पर जुर्माना ₹500
- अनफिट बड़े वाहनों पर जुर्माना ₹10000
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 10 हजार रूपये
- वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना ₹10000
- नाबालिक यदि दुर्घटना करते हैं तब जुर्माना ₹25000












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