मुस्लिम महिला ने पति से साथ रखने को कहा तो शौहर ने मारपीट कहा- तीन बार तलाक, थाना में मामला दर्ज
भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में मुस्लिम महिला से उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। महिला ने थाने में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज करवाया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीन बार तलाक कहने का मामला सामने आया है। गौतम नगर पुलिस ने एक महिला की रिपोर्ट पर उसके शौहर के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। महिला अपने पति से साथ रखने को लेकर लगातार बातचीत कर रही थी। इसी बात से परेशान होकर उसके शौहर ने उसे तीन बार तलाक कह दिया। आखिर महिला क्यों पति से अलग रह रही थी जानिए पूरी खबर विस्तार से...
4 साल पहले फाजिल नाम के युवक से हुई थी शादी
गौतम नगर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जागीराबाद की रहने वाली 28 साल की महिला ने 4 साल पहले फाजिल नाम के युवक से उसकी जान-पहचान हुई थी। इसके बाद उनके बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। 2022 में उन्होंने शादी कर ली,लेकिन आरोपी पति शादी के बाद से ही उसे अपने साथ नहीं रख रहा था। उसका कहना था कि उसके परिवार वाले जब इस शादी को राजी हो जाएंगे, तब वे उसे अपने घर में बुला लेगा और साथ रखेगा। लेकिन जब 4 साल बीत गए और महिला ने फाजिल से बार-बार गुहार लगाई कि उसे साथ रखें इस पर वह नाराज हो गया और तलाक की बात कहने लगा।
फाजिल ने महिला से किया था प्रेम विवाह
फाजिल नाम के आरोपी ने महिला से 2022 में प्रेम विवाह किया था। महिला ने बताया कि शादी के बाद फाजिल ने कहा था कि जब तक उसके परिवार वाले राजी नहीं होते तब तक तुम अपने घर पर ही रहो। साथ ही उसने जल्द ही परिवार के लोगों को मना लेने की बात भी कही थी। समय बीतने पर 25 अक्टूबर को महिला और उसके परिजन ने फाजिल को बातचीत करने के लिए अपने घर बुलाया तब महिला ने फाजिल से उसके साथ घर लेकर चलने को कहा। जिस पर फाजिल गुस्सा हो गया और झगड़ा करने लगा।
झगड़ा करने के बाद तीन बार बोला तलाक
पीड़ित महिला ने बताया कि जब वे फाजिल से अपने घर पर उसके साथ घर चलने की बात कर रही थी। उसने फाजिल से कई बार रिक्वेस्ट कि उसे साथ ले चले, लेकिन फाजिल उसे अपने परिवार में ले जाने को तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। फाजिल ने पीड़ित महिला के साथ मारपीट की और तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता समाप्त करने की बात कही। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया।
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज
पीड़ित महिला के परिवार वालों ने फाजिल को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना परेशान होकर महिला ने मामले की शिकायत थाने में कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून क्या है?
बता दे तत्कालीन विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 21 जून को लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पेश किया था यह बिल 21 फरवरी 2019 को जारी कर अध्यादेश के रूप में जारी हुआ। दिल में तलाक कहने को जिस में लिखे तो लेटर इन दोनों रूप शामिल है कानून रूप से असामान्य और गैरकानूनी बनाता है। बिल के अनुसार तलाक से अभिप्राय है तलाक के विद्युत या किसी भी दूसरी तरह का तलाक जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को इंसटेंट या इरेवोकेबल( मतलब जिसे पलटा ना जा सके) तलाक देता है। ऐसे कृत्य को अपराध माना जाएगा। जिसमें 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।