Bhopal News: पुजा थापक सुसाइड केस: सेशन कोर्ट ने निखिल दुबे की जमानत याचिका खारिज की

MP News: जनसंपर्क विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर और ग्रामीण विकास विभाग की पीआरओ पूजा थापक के सुसाइड मामले में आरोपी उनके पति निखिल दुबे की सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। सेशन जज विनय कुमार भारद्वाज की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया।

पुलिस ने 16 जुलाई को निखिल दुबे के खिलाफ दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने, और प्रताड़ना की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसके बाद निखिल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जहां वह एक दोस्त के घर छिपा हुआ था।

Deputy Collector Pooja Thapak incident Sessions court rejects bail plea of Nikhil Dubey

शादी और विवाद

पूजा थापक और निखिल दुबे की शादी 2022 में हुई थी, और दोनों का एक साल का बेटा भी है। पूजा के भाई प्रखर थापक ने बताया कि पूजा और निखिल के बीच विवाद का कारण निखिल की कॉलेज की एक लड़की से दोस्ती थी। सुसाइड के बाद निखिल ने दिल्ली में अपनी उसी दोस्त के साथ फरारी काटी।

पूजा के पहले से शादीशुदा होने का आरोप: इस मामले में एक और विवाद सामने आया था, जब पूजा के ससुर एमएल दुबे ने आरोप लगाया था कि पूजा ने अपनी पहली शादी को छिपाया था। उनका कहना था कि शादी से पहले और बाद में पूजा ने यह तथ्य छुपाया था, और यह मामला बाद में उनके बेटे और परिवार के लिए तनाव का कारण बना। प्रखर थापक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूजा का पहली शादी से कोई संबंध नहीं था।

सुसाइड और परिवार का आरोप: पूजा के सुसाइड के बाद, प्रखर थापक ने आरोप लगाया कि पूजा आत्मग्लानि में नहीं बल्कि परिवार की ओर से दबाव के कारण आत्महत्या की। उनका कहना था कि यह मामला निखिल दुबे और टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा के दबाव में किया गया था, और पूजा के परिवार को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।

इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया अभी भी जारी है, और निखिल दुबे की जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बाद वह कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए पेश होंगे।

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