Bhopal News: चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े समेत 6 नेताओं को कोर्ट ने सुनाई सजा
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, विधायक वानखेड़े को MP-MLA कोर्ट ने 1 साल की सजा और ₹2000 का जुर्माना लगाया है। वानखेड़े के साथ पांच अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है। जिसमें युवा कांग्रेस के मीडिया प्रभारी विवेक त्रिपाठी, विकास नंदवाना महक नागर, संजय वर्मा और गौरव उइके के का नाम शामिल है।
बता दे यह मामला 2011 का है। जहां छात्र संघ के चुनाव के दौरान वानखेड़े और उनके साथियों ने भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा पर धरना प्रदर्शन किया था।

वानखेड़े और उनके सहयोगियों पर आरोप था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जयंत जैन ने कांग्रेस विधायक वानखेड़े समय 6 लोगों को सजा सुनाई है।
छात्र राजनीति से विवाद में रहे विपिन वानखेड़े
एनएसयूआई में सालों तक काम करने के बाद विपिन वानखेड़े अक्सर प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने के लिए चर्चा में रहे। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले वानखेड़े को अगर कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया था दरअसल, कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने भाजपा द्वारा निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि उनके क्षेत्र से यात्रा नहीं निकलेगी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने विधायक को एतिहात के तौर पर पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में नजरबंद किया गया था।












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