Bhopal: राहुल गांधी के बाद अब दिग्विजय सिंह की भी जा सकती है सदस्यता, कोर्ट ने मानहानि मामले में आरोप किए तय
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर मानहानि मामले में आरोप तय हो गए हैं। भोपाल कोर्ट ने सिंह पर धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिए हैं।

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह पर मानहानि मामले में आरोप तय हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस कराया था। फिलहाल दिग्विजय सिंह इस मामले में जमानत पर हैं।
भोपाल कोर्ट के अधिवक्ता सचिन वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल कोर्ट ने धारा 500 के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। आरोप सिद्ध होने पर दिग्विजय सिंह को अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। 2 साल की सजा होने पर उनकी राज्यसभा सदस्यता भी रद्द हो सकती है। साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में दिग्विजय सिंह पर आरोप तय
भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि आज जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो लोकसभा के सांसद विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह पर किए गए मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड विधान की धारा 500 के आरोप अदालत में तय हो गए हैं। विदित है कि दिग्विजय सिंह द्वारा वीडी शर्मा जी के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जबकि शर्मा जी आज दिनांक तक न तो किसी एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए गए, न उनको कोई सम्मन हुआ है और ना ही उनका व्यापम के मामले में कोई संबंध था।
VD शर्मा ने क्यों दिग्विजय सिंह पर मानहानि केस किया था
बता दे कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को पत्रकारों से चर्चा के दौरान तत्कालीन अखिल विद्यार्थी परिषद के नेता विष्णु दत्त शर्मा पर व्यापम घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि विष्णु दत्त शर्मा ने आरएसएस (RSS) और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। मीडिया में आई खबरों के बाद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था।
सिंह पर धारा 500 में दर्ज हुआ था मामला
बतादे 5 दिसंबर 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर समन भी जारी किया था। जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने 2023 फरवरी में न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत ली थी।












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