Bhind collector के खिलाफ BJP ने खोला मोर्चा, Election Voting के पहले चुनाव आयोग से शिकायत, गंभीर आरोप

BJP complaint to Election Commission: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार थमने के ठीक पहले भिंड जिले में अफसरों की कार्यप्रणाली से बीजेपी बेहद नाराज हैं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को शिकायत दर्ज कराई।

पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत बीजेपी नेता भोपाल में मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भिंड कलेक्टर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। वैष्णव का कहना है कि संबंधित अधिकारी, आयोग के नियमों को दरकिनार कर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं।

दरअसल भिंड जिला दंडाधिकारी ने 17 नवंबर मतदान के दिन भिंड जिले में वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश को निरस्त करने की भी मांग की गई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि इस तरह मध्यप्रदेश के किसी अन्य जिले में अधिकारियों द्वारा वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंद्ध लगाए जाने संबंधी आदेश यदि जारी होता हैं, तो उन पर भी तत्काल रोक लगाई जाए।

 mp-bjp-complaint-to-electioncommission-bhind-collector

बीजेपी की शिकायत में कहा गया है भिंड जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश में विधानसभा के मतदान दिवस 17 नवंबर को भिंड जिले में प्रातः 7 बजे से शाम सात बजे तक दो पहिया वाहनों सहित समस्त प्रकार के वाहनों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक-464/एलएंडओ/2003/ईपीएस (वाहनों के उपयोग) दिनांक 26/06/2023 को प्रसारित आदेश के पैरा क्रमांक-05-(पअ) में मतदान दिवस पर निजी वाहनों के संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि निजी वाहनों का उपयोग वाहन मालिक निजी कार्यों के लिए कर सकते हैं, वाहनों का उपयोग चुनाव कार्य में नहीं किया जा सकता। वाहन मालिक निजी वाहनों का उपयोग अपने परिवार के लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कर सकता है, लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में वाहन नहीं ले जा सकेगा।

आयोग के निर्देशों से स्पष्ट है कि निजी वाहनों का उपयोग मतदान के लिए भी किया जा सकेगा, लेकिन भिंड जिला कलेक्टर का आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है। भिंड कलेक्टर के उक्त तुगलकी आदेश से स्पष्ट है कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दिन मतदान में कठिनाई होगी। उक्त आदेश भारत निर्वाचन आयोग के अधिकाधिक मतदान कराए जाने की मंशा के विपरीत और मतदाताओं के मतदान के मूलभूत अधिकार से वंचित कराए जाने का कुत्सित प्रयास है।

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भिंड कलेक्टर को तत्काल पदमुक्त कर उनके स्थान पर सक्षम जिला दंडाधिकारी को पदस्थ किए जाने की मांग की है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+