हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में आज बंद का ऐलान, कई मुस्लिम संगठन होंगे शामिल
बैंगलोर। हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कई मुस्लिम संगठनों ने आज कर्नाटक में बंद का आह्वान किया है। अमीर-ए-शरीयत, कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रशदी ने कहा कि इस फैसले पर दुख व्यक्त करने के लिए बंद रखा जाएगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश शेयर किया जिसमें उन्होंने सभी मुसलमानों से आदेश को सुनने और इसे सख्ती से लागू करने का अनुरोध किया।
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वीडियो में मौलाना रशदी ने कहा कि "मैं सभी मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वे यहां पढ़े गए आदेश को ध्यान से सुनें और इसे सख्ती से लागू करें। हिजाब के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दुखद आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए, 17 मार्च को पूरे कर्नाटक राज्य में पूरे दिन के लिए पूर्ण बंद रहेगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के हर वर्ग से बंद में भाग लेने की अपील की।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि "इसे सफल बनाएं और शासकों को बताएं कि धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करना संभव है। हम न्यायप्रिय लोगों और मिल्लत-ए-इस्लामिया से भी बंद का पालन करने का अनुरोध करते हैं। मौलाना ने बंद के दौरान युवाओं से शांतिपूर्ण रहने को भी कहा। "युवाओं से अनुरोध है कि वे जबरन दुकानें बंद न करें, नारेबाजी या जुलूस में शामिल न हों। यह बंद पूरी तरह से शांतिपूर्ण, मौन और केवल अपना गुस्सा व्यक्त करने के उद्देश्य से होगा।
अपने 129 पन्नों के आदेश में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और राज्य सरकार के पांच फरवरी के आदेश को बरकरार रखा है जो परिसर में किसी भी कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है जो शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की पूर्ण पीठ का गठन तब किया गया जब तटीय जिला मुख्यालय शहर उडुपी की कुछ मुस्लिम छात्राओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ता, जो एक सरकारी कॉलेज उडुपी के छात्र हैं, पहले ही HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। होली के बाद शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई करेगी।












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