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Bangalore Gangrape: रैपिडो ड्राइवर ने दोस्त के साथ मिलकर महिला से किया गैंगरेप, गिरफ्तार

बेंगलुरु में केरल की रहने वाली एक महिला के साथ रैपिडो ड्राइवर और उसके दोस्त द्वारा बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने रैपिडो ड्राइवर, उसके दोस्त व मदद करने वाली एक अन्य महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

महिलाएं जब किसी अनजान शहर में या फिर विषम परिस्थितियों में होती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उनके पास ऑनलाइन टैक्सी बुक करना ही एक ऑप्शन होता है। लेकिन क्या होगा जब भरोसेमेंद विकल्प ही खतरा बन जाए? दरअसल, बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में एक बाइक ड्राइवर शहाबुद्दीन और उसके दोस्त अख्तर ने अपने घर में एक महिला के साथ कथित तौर बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक घटना बीते शुक्रवार 25 नवंबर की है। महिला नशे की हालत में थी और आधी रात को अपने दोस्त के घर जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की थी।

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महिला की तरफ से पुलिस में दी शिकायत के मुताबिक वह केरल की रहने वाली है और बीबीए स्नातक है। बेंगलुरु में वह एक निजी फर्म में काम करती है। शुक्रवार की रात बीटीएम लेआउट में अपने दोस्त के यहां पार्टी करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास एक अन्य दोस्त के यहां जाने के लिए रैपिडो बुक किया था।

पुलिस के मुताबिक गंतव्य पर पहुंचने के बाद रैपिडो बाइक चालक शहाबुद्दीन ने देखा कि महिला नशे में है और बाइक से उतर नहीं उतर पा रही है तो उसने इसका फायदा उठाया। इसके बाद वह महिला को नीलाद्रीनगर स्थित अपने घर ले गया। यहां पर शहाबुद्दीन और उसके एक दोस्त अख्तर ने महिला के साथ बलात्कार किया।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी के मुताबिक अपराध के दौरान उनके साथ एक और महिला थी, जिसने सहयोग किया और फिर मामले को दबाने की कोशिश की। वहीं, जब महिला काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसके दोस्तों ने उसे फोन किया। इस दौरान राइडर की प्रेमिका ने फोन रिसीव किया। राइडर की प्रेमिका ने दोस्तों को बताया कि वह बेहोशी की हालत में मिली है। उसने बलात्कार की घटना को दोस्तों नहीं बताया।

वहीं, महिला को जब अगले दिन होश आया तो उसे दर्द हुआ। इसके बाद वह सेंट जॉन्स हॉस्पिटल गई। जहां डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टी की। इसके बाद पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। जिसके बाद पुलिस ने 5 साल से बेंगलुरु में रह रहे बिहार के मूल निवासी शहाबुद्दीन और उसके दोस्त अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहाबुद्दीन का दोस्त हुलीमावु का रहने वाला है और एक मोबाइल सर्विस शॉप पर काम करता था।

दोनों पर आईपीसी की धारा 376-डी के तहत गैंगरेप और महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 376-डी, धारा 34 (सामान्य इरादे) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों के पिछले रिकॉर्ड भी चेक कर रही है। क्योंकि इनमें से एक पर हिस्ट्रीशीटर का चार्ज भी लग चुका है। वहीं, पुलिस ने ऐप मालिकों से राइड के दौरान और सुरक्षा बढ़ाने का भी प्रस्ताव भेजा है।

ये भी पढ़ें- Chhawla Case: गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को चुनौती, याचिका को दिल्ली के एलजी ने दी मंजूरी

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