बेंगलुरु में BBMP ने बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि पर लगाया प्रतिबंध

बकरीद से पहले बेंगलुरु के बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने सोमवार को आदेश जारी कर सार्वननिक स्‍थानों पर पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

बीबीएमपी ने अपने इस आदेश में कहा गया है कि सड़कों, शैक्षणिक संस्‍थानों, पूजा स्थल के आस- पास जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी सीमा के अंतर्गत आने वाल स्‍थानों पर पशु बलि नहीं होगी।

Bakrid

बीबीएमपी ने अपने परिपत्र में कहा है कि बकरीद के त्योहार के दिन केवल अधिकृत बूचड़खानों को ही जानवरों को काटने की अनुमति दी जाएगी। बीबीएमपी ने अपने आदेश में कहा है कि उक्‍त स्थानों पर बकरीद या अन्य धार्मिक अवसरों के दौरान जानवरों की बलि निषिद्ध है।

नियम का उलंघन करने वाले पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन बीबीएमपी के इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है तो उस पर कर्नाटक राज्य पशु बलि अधिनियम 1959 धारा 3 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, इस धारा के तहत छह महीने तक की कैद/जुर्माना या दोनों सजा देने का प्रवाधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

बीबीएमपी पहले भी दे चुकी है ऐसा आदेश

हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बीबीएमपी ने ऐसा फरमान जारी किया है। इससे पहलेबीबीएमपी पहले कई त्योहारों और छुट्टियों और खास मौकों पर बेंगलुरू के लिए आदेश जारी किया है। अभी हाल ही में रामनवी के अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध ऐसे ही लगाया जा चुका है।

बेंगलुरू बीबीएमपी ने ज जब भी ऐसे आदेश जारी किए हैं तो शहर भर के बूचड़खाने और कसाई की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था।

29 जून को मनाई जाएगी बकरीद

बता दें इस साल बकरीद गुरुवार 29 जून को है। मुसलमानों का यह त्‍योहार पैगंबर इब्राहिम के अल्लाह के प्रति समर्पण के स्मरणोत्सव का प्रतीक है। बकरीद आमतौर पर ज़ुल हिज्जा/धू अल-हिज्जा के महीने में आती है, जो इस्लामी या चंद्र कैलेंडर का बारहवां महीना है।

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