रेलवे में नया बदलाव, अब RTI में नहीं मिलेगा किसी और की यात्रा का ब्यौरा, जानिए और क्या बदला
इलाहाबाद/प्रयागराज। आधुनिकता व बदलाव के दौर से गुजर रहे रेलवे ने अब तकनीकी जानकारियों की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे अब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं देने के नियम में नये प्रावधान लागू कर रहा है। जिसके तहत अब यात्रा का ब्यौरा मांगने पर रेलवे नये नियमों के तहत ही जानकारी देगा। नये नियम के तहत अब यात्री सिर्फ अपनी ही यात्रा का ब्यौरा रेलवे से आरटीआई के थ्रू मांग सकता है और उसे वह रेलवे उपलब्ध भी करायेगा। लेकिन रेलवे अब किसी दूसरे यात्री का ब्यौरा आरटीआई से नहीं देगा।

बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगा ब्यौरा
रेलवे में लागू किये गये नये नियम के तहत अगर आपको अपना भी यात्रा ब्यौरा लेना है तो उसके लिये भी आपकों अपनी पहचान साबित करनी होगी और इसके लिये आपको आरटीआई आवेदन के साथ पैन कार्ड या आधार कार्ड अथवा कोई दूसरा परिचय पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके आरटीआई का जवाब नहीं दिया जायेगा। ऐसे में रेलवे यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आप अपनी ही यात्रा का ब्यौरा मांग रहे हैं। इस नियम को पूरा करने वाले यात्री को यात्रा का ब्यौरा दिया जायेगा। हालांकि किसी दूसरे का ब्यौरा नहीं मिलेगा।
बोर्ड ने शुरू किया नियम
रेलवे में आरटीआई के इस नये नियम को रेलवे बोर्ड ने लागू करते हुये सभी जोन को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। जानकारी देते हुये उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ अजीत सिंह ने बताया कि रेलवे में यह नई व्यवस्था रेलवे बोर्ड के आदेश पर की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड की निदेशक यात्री विपणन शैली श्रीवास्तव की ओर से इस बावत उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक समेत देशभर के रेलवे जोन को आदेश की प्रति भेजी गयी है। जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी यात्री को ही उसकी यात्रा का ब्यौरा आरटीआई के तहत दिया और आरटीआई के साथ उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मान्य पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी संलग्न कराई जाये। नये आदेश में साफ किया गया है कि किसी और की यात्रा का ब्यौरा अब नहीं दिया जायेगा। हालांकि उन्होंने अपने आदेश में यह भी बताया है कि अगर थर्ड पार्टी यानी जिसकी यात्रा का ब्यौरा मांगा जा रहा है अगर उसकी अनुमति आवेदक के द्वारा ली गयी हो तो निर्धारित आवेदन का मानदंड पूरा कर वह आवेदन कर सकता है। उसे ब्यौरा उपलब्ध कराया जायेगा।
किसके लिये निश्शुल्क है व्यवस्था
रेलवे के इस नये नियम में विशेष व्यवस्था भी लागू की गयी है। जिसमें निशुल्क ब्यौरा उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। रेलवे ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर जांच एजेंसा या अदालत किसी केस के तहत यात्री का ब्यौरा मांगती है तो उसे मुफ्त में ब्यौरा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का यात्री ब्यौरा लेने के लिये भी छूट होगी। लेकिन सरकारी दफ्तरों को इसके लिये सरकारी तौर पर ही आवेदन करना होगा और प्रति पीएनआर पर 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। फिलहाल रेलवे की यह नयी व्यवस्था लागू कर दी गयी है।
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