Prayagraj: दो बच्चों के पिता इमरान ने धोखे से की महिला सिपाही से शादी, अब नामज पढ़ने का डालता है दबाव
prayagraj news: महिला पुलिस कांस्टेबल ने खुद के साथ लव जिहाद होने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल पति ने उसे धोखा देकर शादी की थी, अब उसपर धर्म बदलना का दबाव बना रहा है।

Prayagraj News: पिछले काफी लंबे वक्त से देश के अंदर लव जिहाद (Love jihad) के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब एक और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से सामने आया है। इस बार लव जिहाद का आरोप यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल ने लगाया है। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि यूपी पुलिस में तैनात सिपाही ने झूठ बोलकर उसके साथ शादी की। अब वह उसपर जबरन धर्मपरिवर्तन का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि मेरे देवर मेरा रेप भी किया।
पीड़ित महिला कांस्बेल की मानें तो शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। लेकिन, इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित महिला कांस्टेबल वाराणसी की रहने वाली है और वर्तमान में शिवकुटी थाने में तैनात है। महिला कांस्टेबल का आरोप है कि उसका पति इमरा खान उर्फ अशोक भी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। बताया कि सिपाही इमराम खान से उसकी मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी।
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पीड़िता ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान इमरान खान उर्फ अशोक से पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे-धीरे प्यार हो गया। पीड़िता के मुताबिक, इमरान ने उससे कहा कि वह शादी करने के लिए बौद्ध धर्म अपना लेगा और उसके साथ रहेगा। महिला कांस्टेबल ने बताया कि इमरान ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना नाम अशोक रख लिया। इस दौरान उसने बताया कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है। इमरान की बातों पर विश्वास करके महिला ने सिपाही ने उससे शादी कर ली।
महिला सिपाही ने बताया कि इमरान ने बिना उसे बताए फिर से इस्लाम धर्म अपना लिया और उसपर भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता महिला सिपाही ने बताया कि उसकी पति से एक संतान भी है। महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके नवजात बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इसके लिए खतना कार्यक्रम का आयोजन किया। महिला सिपाही किसी तरह वहां से निकलकर अपने बच्चे को लेकर प्रयागराज आ गई।
महिला सिपाही ने बताया कि उसका पति इमरान खान उसे नामज पढने और दुआ मांगने को कहता था। पीड़िता महिला सिपाही ने बताया कि इमरान ने अपनी पहली शादी के बार में झूठ बोला था। ससुराल में रहने के दौरान वह अपनी पहली पत्नी को भाभी बताता रहा था। पीड़ित महिला सिपाही ने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान उसके देवर मोहसिन ने उसके साथ बलात्कार किया। जिसके बाद महिला सिपाही ने अपने ससुर मुल्तान खान, देवर मोहसिन खान और पति इमरान खान के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया।
महिला सिपाही का कहना है कि उसके और उसके पति के यूपी पुलिस में होने के चलते मामले को विभागीय रूप से दबा दिया गया है। हालांकि, पीड़ित महिला सिपाही ने कोर्ट से आदेश करवाकर अपने ही थाने में पति एवं उसके परिवार के खिलाफ 498ए, 323, 504, 506, 377, 376, 328, 420 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है।












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