छात्रा से रेप के मामले में भाजपा नेता संजय जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Prayagraj news, प्रयागराज। प्रतियोगी छात्रा से रेप के आरोप में फंसे पूर्व विधायक और भाजपा नेता संजय जायसवाल के खिलाफ प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। स्पेशल कोर्ट ने पेशी पर हाजिर न होने पर संजय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे।
क्या है मामला?
मुकदमे के अनुसार, 9 सितंबर 2013 को पीड़ित प्रतियोगी छात्रा की मुलाकात विधायक संजय जायसवाल से हुई थी। उस समय छात्रा नौकरी की जद्दोजहद में तैयारी कर रही थी। संजय ने खुद को विधायक बताया और नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। धीरे-धीरे छात्रा से विधायक ने नजदीकी बढ़ाई और छात्रा को विश्वास में ले लिया। आरोप है कि विधायक अपने साथ छात्रा को दारुलशफा ले गए, जहां उसके साथ उन्होंने रेप किया और उसकी अश्लील फोटो आदि भी अपने मोबाइल में खींच लिए।
शादी से मुकर गया विधायक
पहले नौकरी के नाम पर विधायक छात्रा का शारीरिक शोषण करते रहे और बाद में बात बढ़ने पर विधायक ने छात्रा से शादी का वादा किया। 11 अक्टूबर 2013 को वैवाहिक इकरारनामा हुआ, लेकिन उसके बाद विधायक शादी से मुकर गया। छात्रा ने जब दबाव बनाया तो उसे पता चला कि विधायक की पहले से ही शादी हो चुकी है। इसी मामले में छात्रा ने लखनऊ जिले के हजरतगंज थाने में विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने, रेप, धोखाधड़ी आदि की धाराओं में विधायक पर मुकदमा दर्ज है, जिसकी पत्रावली अब प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में आई हुई है।
गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश
प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में यह मामला आने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन वारंट जारी होने के बाद भी विधायक हाजिर नहीं हुए। इसपर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस को आदेश दिया है कि विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल पहले कांग्रेस में थे और रेप के मामले में फंसने के बाद जब उनका टिकट कटा तो वह बीजेपी में शामिल हो गए और मौजूदा समय में बीजेपी में ही मौजूद हैं। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
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