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मेरठ में बंद हो सकता है रेड लाइट एरिया, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चल रहे रेड लाइट एरिया को बंद करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में कहा गया है कि रेड लाइट एरिया में रह रही सेक्स वर्कर विभिन्न प्रकार की बीमारियों और शोषण की शिकार हैं। याचिका को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद प्रयागराज के (तत्कालीन इलाहाबाद) मीरगंज स्थित रेड लाइट एरिया को बंद करा दिया था। इस याचिका पर कार्रवाई को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि प्रयागराज (इलाहाबाद) में बंद हुए रेड लाइट एरिया के लिए अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हीं याचिका दाखिल कर पैरवी की थी और अब मेरठ के रेड लाइट एरिया को बंद करने के लिए भी उन्होंने ही याचिका दाखिल की है।

high court asked state government to stop the red light area in meerut

हो चुकी हैं कई घटनाएं
मेरठ के रेड लाइट एरिया में जिस तरह की घटनाएं मौजूदा समय में हो रही है, इसी तरह की घटनाएं इलाहाबाद के मीरगंज इलाके में भी हो रही थी। सेक्स वर्कर की हत्या, आत्महत्या व बीमारी से मौत के कई मामले सामने आए थे और घटनाओं ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। अब ऐसी ही घटनाएं मेरठ के रेड लाइट एरिया में हो रही है। बीते कुछ दिनों में सात सेक्स वर्कर्स की मौत हो चुकी है। इनमें से एक सेक्स वर्कर को उसके ग्राहक ने गोली मार दी थी। जबकि एक ने बारजे से कूद कर खुदकुशी कर ली। वहीं, एक महिला की एड्स से भी मौत हुई है। इन्हीं घटनाओं को आधार बनाकर मेरठ के रेड लाइट एरिया को बंद करने की मांग की गई है। साथ ही वहां रह रही सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास की आवाज उठाई गई है।

हाईकोर्ट में क्या हुआ
मेरठ में रेड लाइट एरिया बंद कराने व सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास के लिए दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की डबल बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि मेरठ के रेड लाइट एरिया में 75 कोठे पर रह रही सेक्स वर्कर्स विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं उनका पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। हाईकोर्ट में क्षय रोग विभाग द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका के साथ दाखिल की गई रिपोर्ट, घटनाओं व स्थिति को बेहद ही गंभीर विषय माना है और योगी सरकार से 4 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट सरकार की मनसा जाने के बाद रेड लाइट एरिया में रह रही सेक्स वर्कर्स के लिए अपना फैसला सुनाएगी।

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