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तेज बहादुर को लगा इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज

प्रयागराज। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। दरअसल, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी से सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव की एक चुनाव याचिका पर यह आदेश जारी किया।

allahabad high court dismisses a petition challenging the election of narendra modi from varanasi constituency

जानकारी के अनुसार, 2019 के आमचुनाव में तेज बहादुर को समाजवादी पार्टी ने इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। लेकिन चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया था, जिसके चलते वह चुनाव नहीं लड़ सके थे। नामांकन पत्र रद्द होने के बाद तेज बहादुर चुनाव नहीं लड़ सके थे। जिसके बाद तेज बहादुर ने वाराणसी संसदीय सीट से नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और चुनाव को रद्द करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अक्टूबर माह में फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता तेज बहादुर यादव चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए, चुनाव में विजेता घोषित किए गए उम्मीदवार के निर्वाचन को चुनौती देने का उनके पास अधिकार नहीं है।

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